उमरिया (संवाद)। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 1 जुलाई 2019 को थाना प्रभारी पाली के निरीक्षक आर0सी0 मिश्रा को उनके मोबाईल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्र0 15 दफाई पाली मे नत्थू लाल लोधी की हत्या उसके घर में हो गई है । उक्त सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक आर0सी0 मिश्रा मृतक नत्थू लाल लोधी के घटनास्थ वाले क्वार्टर नं. एल.सी.एच./47 वार्ड नं. 15 दफाई पाली पहुंचे, जहां पर मृतक की बहन माया बाई भारद्वाज द्वारा उन्हें 1. जुलाई 2019 की सुबह यह सूचना दी गई कि वह गोल दफाई वार्ड नं0 15 पाली में रहती है तथा वह दो बहन एवं एक भाई नत्थूंलाल लोधी है, वह अपने पति के साथ अपने भाई के घर के बगल में रहती है, उसका घर, भाई नत्थूीलाल के घर के पीछे है, भाई नत्थूभलाल पिता की जगह कालरी में ड्यूटी करता था, पिताजी खत्म0 हो चुके है, भाई नत्थूलाल कालरी आवास क्र. एल.सी.एच./47 वार्ड नं. 15 दफाई पाली में अपने परिवार व मां फूलमती के साथ रहता था। सुबह करीब 06रू00 बजे मां फूलमती आकर आकर बताई कि नत्थू लाल अपने कमरे में दरवाजा खोलकर सो रहा था और वह अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सोई थी । सुबह करीब 05.30 बजे उठकर देखी तो नत्थूं के सिर पर चोट थी, खून बह रहा था व नत्थूप मरा पड़ा था रात में करीब 3 से 4 बजे के बीच पत्थर गिरने जैसी आवाज आई थी, नत्थूू के बगल में लोढवा पड़ा है तथा सिर के ऊपर तरफ जमीन में टूटी सिलौटी पड़ी है, काफी खून बहा है, तब वह भी आकर देखी । करीब दो महीना पूर्व भाई नत्थूच का संतोष लोधी से झगड़ा , विवाद हुआ था ।
संदेह है कि संतोष लोधी ने ही उसके भाई नत्थू लाल लोधी की लोढ़ा, सिलौटी पत्थदर से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है । सूचना के आधार पर थाना पाली में आरोपी संतोष लोधी उर्फ अक्कूं के विरूद्ध अपराध क्र. 289/2019 धारा 449, 302 भा0द0स0 का मामला पंजीबद्ध कर सम्पूउर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी ,अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के0 आर0 पटेल द्वारा सशक्ता पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्डा देने का निवेदन किया गया तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आर0सी0 मिश्रा द्वारा की गयी थी। मामला सनसनीखेज होने के कारण उक्तक प्रकरण में शासन द्वारा उप0 निरी0 शरद कुमार को नियुक्त किया गया था, जिनके सहयोग से मामले मे सजा कराने में सफलता प्राप्त हुआ है । प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया सनत कुमार कश्यप के न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष लोधी उर्फ अक्कू को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्डी तथा भा.द.सं. की धारा 449 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।