शिक्षक सहित एक अन्य आरोपी को अवैध कट्टा की तश्करी मामले में 3 साल की सजा,सीजेएम ने सुनाया फैसला

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शहडोल (संवाद)।  माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल के द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं0 600/14 में आरोपी  मोहित सिंह पिता संतोष सिंह निवासी बाणगंगा मेला मैदान पेट्रोल पंप के पीछे शहडोल, एवं अभियुक्त राजकुमार गुप्ता पिता द्वारिका प्रसाद गुप्ता निवासी एल0आई0जी0 हाउसिं बोर्ड कॉलोनी रीवा होटल के सामने शहडोल को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 
घटना के संबंध में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि बीते 17 सितंबर को पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लडका जिसकी उम्र करीबन 22 वर्ष है रीवा- शहडोल रोड मत्स्य बीज पालन केन्द्र के सामने पान ठेला के पास कट्टा कारतूस लिये हैं। और वह उसे बेचने के फिराक में है। सूचना पर मौके से वही पर उपस्थित गवाह बडा उर्फ सहीद मो0 सकील को तलब कर उन्हें मुखबीर सूचना से अवगत करा कर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया। 
मुखबीर सूचना से अवगत तस्दीक हेतु पुलिस स्टाप में एसआई जिय राव माहोरे, एसआई मनीष वनसोड एवं पुलिस निर्भया मोबाईल टीम वाहन से गवाहों के साथ लेकर मौके पर कार्यवाही हेतु रवाना होकर मुखबीर के बताए स्थान में पहुंचकर पान ठेला के पास खडे व्यक्ति के नाम पता पूछा गया तो आरोपी ने अपना नाम मोहित सिंह बताया । जिसकी तलासी लेने पर उसके कमर में खोसा एक देशी कट्टा और कारतूस रखे हुए था। जिसके बाद पुलिस ने बरामद कट्टा कारतूस मुताबित फर्द जप्ती के समक्ष गवाहों के मौके से जप्त कर कब्जे में पुलिस ने लिया ।आरोपी मोहित सिंह से पूछताछ में पता चला की उससे बरामद कट्टा कारतूस आरोपी शिक्षक राजकुमार गुप्ता द्वारा ब्रिकी करने हेतु दिया गया है। 
उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं अंतिम तर्क से सहमत होकर तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री मुकेश कुमार कोल ए0डी0पी0ओ0 शहडोल द्वारा पैरवी की गई। 

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