शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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उमरिया (संवाद)। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम कोल को भादस की धारा 366 कं अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड , भादस की धारा 376(2)(ढ) के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड , भादस की धारा 376(2)(झ) के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
     मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 11 फरवरी 2018 के दिन के 2 बजे पीडिता अपनी सहेलियों के साथ बरही मेला गई थी, किन्तु  14 फरवरी 2018 तक वापस नही आयी, जिसकी तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला। पीडिता की सहेलियों ने पीडिता के माता- पिता को बताया कि पीडिता को कोई बहला फुसला कर ले गया है । पीडिता के पिता द्वारा उक्ताशय की मौखिक रिपोर्ट थाना इंदवार में लेख कराई गयी । गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा विवेचना की गयी विवेचना दौरान पीडिता ने बताया कि  11 फरवरी 2018 को अपनी सहेलियों के साथ बरही मेला देखने गई थी और वहां पर एक मोची के यहां चप्पल सिला रही थी तो उसकी सहेलियां आगे निकल गई थी, तभी बस स्टैण्ड के पास आरोपी विक्रम कोल आकर उससे बोला कि चलो बरही घूम कर आते हैं,  फिर बोला कटनी घूम कर आते हैं तो आरोपी विक्रम कोल उसे बरही से कटनी और कटनी से नासिक ले गया था और जब पीडिता अपने घर जाने को कहती तो आरोपी बोलता था कि घर जाओगी तो माता-पिता मारेंगे, यहीं शादी कर लेते हैं । आरोपी उसे नासिक से मलेगांव ले गया था । उसके बाद  06 अप्रैल 2018 को उसके पिता मलेगांव आये तो वह अपने पिता के साथ वापस घर आ गई। पीडिता ने बताया कि आरोपी विक्रम कोल उसे शादी का झांसा देकर बरही से भगा कर ले गया था । विवेचना के अनुक्रम में पीडिता ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर नासिक स्थित मलेगांव में सचिन सिंधे के मकान में करीब 01 माह तक रखा था एवं उसके साथ कभी-कभी गलत काम करता था, और मना करने के बाद भी आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना इंदवार के अपराध क्र0 39/2018 धारा 363,366,376(2)(प) भा0द0वि0  तथा 5प , 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया ।
       राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चनारानी मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  बी0 के0 वर्मा द्वारा कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया । जिनके तर्काे से सहमत होकर  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)  अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम कोल को भादस की धारा 366 कं अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड , भादस की धारा 376(2)(ढ) के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड , भादस की धारा 376(2)(झ) के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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