मोहम्मद शकील, शहडोल/अनूपपुर। 09-02-2022 को रात्रि 1:00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी ट्रक क्र. MP-17-HH- 4089 अवैध रूप से मवेशी परिवहन होकर केशवाही तरफ जाने वाला है ! केशवाही तिराहा बुरहानपुर रोड में रेड किया,ट्रक क्रमांक MP17HH4089 चालाक दिवाकर सिंह को रोक कर चेक किया ट्रक में 20 अदद मवेशी जिसमें 12 अदद भैंस एवं 08 अदद पड़ा लोड मिले l चालाक दिवाकर सिंह पिता राज बहादुर सिंह को ट्रक में लोड मवेशी के संबंध में नोटिस देकर मवेशी मालिक एवं वाहन मालिक की जानकारी समक्ष साक्षी अजहर अली एवं नीरज सोनी के वाही गई l जो लिखित में वाहन मालिक अनूज सिंह एवं लोड मवेशी बबलू निवासी कोतमा का होना बताए जाने पर ट्रक में लोड मवेशी बिना खाने पीने की व्यवस्था क्षमता से अधिक मवेशी ठुस-ठुस कर लोड किया। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एक्ट एवं 66/192 एक्ट के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने में रात्रि 1:00 बजे ट्रक मय मवेशी मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मवेशी को गोविंदा कांजी हाउस में सुरक्षार्थ रखवा कर मवेशी का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने पशु चिकित्सा अधिकारी कोतमा को पत्र देकर वापसी पर अपराध क्रमांक 69/22 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एक्ट एवं 66/192 एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया l
उक्त कार्रवाई में कोतमा थाना प्रभारी अजय कुमार,सउनि बृजेश पांडे,सउनि चंद्रहास बांघेकर, प्रधान आरक्षक प्रदीप पांडे, राजाराम दहावत, आरक्षक संजय द्विवेदी, भानु प्रताप सिंह, देवेंद्र तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।