मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 9 नवंबर से,निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल से भी जोड़े जा सकते है नाम

Editor in cheif
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उमरिया (संवाद)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर 9 नवंबर को प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में कार्यरत सभी शासकीय सेवकों से मतदाता सूची में उमरिया जिले में नाम दर्ज करानें के निर्देष दिए है। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल से भी मतदाता सूची में नाम जुड़ायेगे जा सकते है ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की विधानसभा क्षेत्र में निवासरत कोई भी व्यक्ति, जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण हो रहे हैं, अपना नाम जोड़ने के लिये अपने मतदान केन्द्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का यह कार्य 8 दिसंबर तक प्रतिदिन कार्यालयीन समय में बीएलओ द्वारा संपादित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। वह प्रारूप 6 में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यदि परिवार के किसी मृत अथवा बाहर चले गये व्यक्ति का नाम निरसित करना है तो प्रारूप-7 में तथा उसी मतदान केन्द्र क्षेत्र में निवास स्थान का परिवर्तन करना है अथवा किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन करना तो प्रारूप-8 में आवेदन कर सकता है। यह आवेदन बीएलओ से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप अथवा वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी पोर्टल से अपना नाम स्वयं दर्ज करा सकते है तथा यह सभी आवेदन 6, 7 एवं 8 स्वयं ऑनलाइन भर सकता है।
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