बड़ी खबर: घूंस मांगने के मामले में उपसंचालक कृषि खेलावन डेहरिया तत्काल प्रभाव से निलंबित

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उमरिया (संवाद)। कमिश्नर शहडोल संभाग से राजीव शर्मा के द्वारा शासकीय कार्यों में अनिमितता एवं वित्तीय अनिमितता के कारण कलेक्टर उमरिया के प्रतिवेदन के आधार पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला उमरिया श्री खेलावन डेहरिया को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में श्री खेलावन डेहरिया का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग शहडोल संभाग शहडोल नियत किया गया है तथा  निलंबन अवधि में नियमानुसार उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला उमरिया श्री खेलावन डेहरिया को जीवन निर्वाह की पात्रता होगी।
कमिश्नर राजीव शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा श्री खेलावन डेहरिया, उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला उमरिया के विरुद्ध प्रेषित प्रस्ताव क्र. 340 / तीन- एक /स्था / 2022 उमरिया दिनांक 31-05-2022 अनुसार श्री रामगोपाल उर्फ रज्जन चतुर्वेदी मिनीलेब/कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड मानपुर जिला उमरिया के द्वारा विगत 06 वर्षों (नवंबर 2016) से आज दिनांक तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड मानपुर जिला उमरिया में कुशल श्रमिक के रूप में सेवायें देने के बावजूद भी दिनांक 28 मार्च 2021 से भुगतान न किये जाने की प्राप्त शिकायत एवं संलग्न वायरल आडियो क्लिप के आधार पर श्री इहरिया को कार्यालयीन पत्र क्र. 2488, दिनांक- 14-06-2022 से प्रथमतः कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया, साथ ही कार्यालयीन पत्र क्र. 2500 दिनांक-14-06-2022 से उक्त शिकायत एवं वायरल आडियो के संबंध में संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग शहडोल से अभिमत चाहा गया। संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग शहडोल द्वारा पत्र क्र. 369, दिनांक-06-07-2022 से अभिमत उपलब्ध कराते हुये लेख किया है कि कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं वायरल आडियो के अनुसार लेनदेन संबंधी की गई बात भ्रष्ट आचरण को प्रदर्शित करता है साथ ही शिकायतकर्ता से कार्य लिये जाने की भी पुष्टि करता है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री डेहरिया द्वारा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मानपुर के द्वारा स्वयं कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में पत्राचार किये जाने पर भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया, साथ ही दिनांक-09-05-2022 को वायरल आडियों के संबंध में भी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया, जो कर्तव्य के प्रति घोर स्वेच्छाचारिता एवं भ्रष्टाचारी मानसिकता को भी परिलक्षित करता है। श्री डेहरिया का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत है।
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