एमपी (संवाद)। मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर की नगर परिषद परिषद में अनियमितता सहित भर्ती और संविलियन मामले में मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन के द्वारा एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी और दो उपयंत्री को सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं एक सीएमओ और एक कार्य पालन यंत्री के खिलाफ विभागीय जांच के बाद दीर्घशास्ति का निर्देश दिया गया है। इस पूरे मामले में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान शासन को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारियों से वसूल की जाएगी।
