बड़ी कार्यवाही अधिकारियों में मचा हड़कंप,तहसीलदार ब्रन्देश पाण्डेय,नायब तहसीलदार कौशल सिंह सस्पेंड, SDM सिद्धार्थ पटेल को शोकाज नोटिस

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उमरिया (संवाद) । जिले में कलेक्टर डॉ केडी त्रिपाठी के द्वारा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है।जिसमे चंदिया तहसील में पदस्त प्रभारी तहसीलदार,नायब तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही बांधवगढ़ के SDM सिद्धार्थ पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके द्वारा बरती गई घोर लापरवाही का जबाव मांगा है।
कलेक्टर डा केडी त्रिपाठी के द्वारा  जारी निलंबन आदेश में उल्लेख है कि चंदिया नगर नौगजा मे दिनांक 12, 13 एवं 14 मई को आयोजित उर्स कार्यक्रम मे प्रभारी तहसीलदार बृंदेष पाण्डेय नायब तहसीलदार  कौषल सिह को उर्स मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य आवष्यक व्यवस्था किए जाने के लिए निर्देषित किया गया था। बावजूद इसके बृंदेष पाण्डेय और कौशल सिंह 14 मई को बिना पूर्व सूचना व अनुमति के अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। नौगजा उर्स चंदिया मे जिले के बाहर के दूर दराज से भारी संख्या श्रद्धालुओं का आगमन होता है जिसमे कानून व्यवस्था की स्थिति आवष्यक थी।
कलेक्टर ने बृंदेष पाण्डेय नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसलदार तहसील चंदिया, कौषल सिह प्रभारी नायब तहसीलदार तहसील चंदिया को  मध्यप्रदेष सिविल सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील नियम मे प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अविध में उनका मुख्यालय क्रमषः कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया तथा कार्यालय तहसीलदार तहसील बांधवगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
SDM बांधवगढ़ को जारी किया शो काज नोटिस
 इस पूरे मामले में जितने दोषी तहसीलदार और नायब तहसीलदार रहे है उतने ही दोषी SDM सिद्धार्थ पटेल भी है।जिसके चलते कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को शो काज नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस मे जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि चंदिया नगर मे 12, 13 एवं 14 मई को उर्स आयोजित किया गया था। उर्स मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने एवं अन्य आवष्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देषित किया गया था , किंतु 14 मई को कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान उर्स स्थल पर न तो अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ उपस्थित पाए गए और न ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए।
कलेक्टर  त्रिपाठी ने कहा कि आपका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुषासनहीनता का परिचायक है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। क्यो न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम मे निहित प्रावधान अनुसार अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
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