नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

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शहडोल (संवाद)। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) शहडोल के द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रं0 785/20 में आरोपी विवेक कुमार मेहतर पिता गणेश मेहतर निवासी वार्ड नं0 15, घरौला मोहल्ला, कोतवाली जिला शहडोल को धारा 376(ए)(बी) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 376(ए)(बी) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ एवं श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
घटना की जानकारी के संबंध में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा ने
बताया कि फरियादिया द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को शाम 04ः00 बजे फरियादिया अपनी मौसी की लडकी और भाई के साथ तालाब तरफ धूमने जा रही थी, तो रास्ते में आरोपी विवेक मेहतर मिला और बोला की सौ रूपये में गंदी बात करोगी, तो फरियादिया मना करते हुए बोली कि मैं यह बात अपने मामा को बताउंगी, तो आरोपी विवेक मेहतर फरियादिया का मुंह दबा कर चारा तरफ घसीट कर ले गया और उसके साथ गलत काम करने लगा। तभी फरियादिया के मामा वहां आ गए और आरोपी विवेक को मारने लगे तो आरोपी विवेक मेहतर वहां से जंगल की तरफ भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं अंतिम तर्क से सहमत होकर तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
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