नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा,न्यायालय ने सुनाई सजा

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शहडोल (संवाद)।  श्रीमान संदीप कुमार सोनी माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना देवलोंद, के अपराध क्रं0 333/21, प्रकरण क्र0 13/22 में आरोपी इन्द्रभान बैस उम्र 36 वर्ष पिता रामसनेही बैस निवासी ग्राम मगरदहा, थाना देवलोंद जिला शहडोल म0प्र0  को धारा 450 भादवि मे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं 3सहपठित धारा 4 ,5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)(व्ही) अ.जा/अ.ज.जा. (अत.नि.) अधिनियम में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन के लिये) एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि पीडिता अपनी मॉ, मौसी, भाई व उपसरपंच के साथ दिनांक 17.11.2021 को थाना देवलोंद में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाया कि चार माह पूर्व आषाढ माह में वह घर पर अकेली थी और उसकी मॉं और भाई-बहन शादी में बुआ के घर गये थे। रात करीब 1 बजे वह पेशाब करने घर से बाहर निकली थी, उसी समय बिजली बंद हो गयी थी और जब वह पेशाब करके घर के अंदर गयी और हटका देने लगी तभी पडोस का इन्द्रभान बैस जो पहले से अंधेले का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस गया था और पीछे से उसे पकडकर उसका मुॅंह दबा दिया और नीचे जमीन में पटक दिया। फिर जबरदस्ती उसके कमर के नीचे पहने कपडे उतारने लगा जब वह चिल्लाने लगी तो आरोपी बोला कि हल्ला करिहे ता तुही जान से मार देब और उसके साथ जबरन गलत काम एक बार किया, फिर घर से भाग गया।
वह आरोपी की धमकी की डर से किसी को घर में कुछ नहीं बतायी थी। चार-पांच महीने से उसे माहवारी नही आ रही थी तब अपनी मॉं को बतायी तब उसकी मॉं उसे लेकर बाणसागर में डॉक्टर को दिखायी तब जांच करने के बाद डॉक्टर बताया कि उसके पेट में 04 माह का गर्भ है। मॉ के पूछने पर घटना वह पूरी घटना मां को बतायी थी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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