शहडोल (संवाद)। जिले के माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना सिंहपुर के अपराध क्रं0 36/19, में आरोपी सूरज बैगा पिता रामखेलावन बैगा निवासी बैगान बस्ती छतबई जिला शहडोल को धारा 363, 366ए, 376(2)(एन) भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट मेे अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) एवं धारा 366 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में सात वर्ष कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ एवं श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
घटना का विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02 फरवर 2019 को अपनी नानी के घर ग्राम कर्री आयी थी नानी के घर में रूकी थी घर में अकेली थी। दिनांक 05 फ़रवरी 2019 को मेरे गांव का सूरज बैगा अपने मोटर साइकल लेकर कर्री मेरे नानी के घर करीबन 05ः00 बजे शाम आया और मुझे बोला कि तुम्हारे पिता जी की तबियत खराब है, चलो घर बुलाये है तब मैं सूरज बैगा के मोटर साइकल में बैठ गयी, मोटर सायकल से छतबई पहुचे तो मोटर सायकल को छतबई में न रोकते हुये शहडोल रेल्वे स्टेशन ले गया और मुझे बहला फुसलाकर ट्रेन में बैठाकर इन्दौर ले गया इन्दौर में कमरा कर 03 दिन तक रखा रहा और मेरे साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) करता रहा।
आरोपी सूरज बैगा उसे इन्दौर से अपने साथ लेकर अपने घर छतवई दिनांक 11 फरवरी 2019 को रात्रि करीबन 12ः00 बजे ले आया था, दिनांक 12 फरवरी 2019 को सुबह मेरे माता-पिता तथा भाई मुझे तलाशते हुये सूरज बैगा के घर आये तब मैं अपने माता पिता भाई को पूरी घटना की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।