उमरिया (संवाद)। राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव व्दारा नगरीय निकायों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका अवलोकन कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित निकायों के सूचना पटल में किया जा सकता है, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भी दाखिल करने का कार्य प्रारंभ हो गया। पार्षद पद के अभ्यर्थी सबंधित निकायों के रिटर्निंग आफीसर कार्यालय में प्रातःकाल 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करने,, नये आदेशों से अवगत रहते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी एस डी एम मानपुर सिद्धार्थ पटेल, दिव्या गुप्ता, सहायक रिटर्निंग आफीसर पंकज नयन तिवारी, बन्देश पाण्डेय, दशरथ सिंह, लाल जी तिवारी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा उपस्थित रहे।
मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र आफ लाइन एवं आन लाइन भरे जा सकेंगे, नगर परिषद के पार्षद हेतु निक्षेप राशि एक हजार रुपये तथा नगर पालिका उमरिया के पार्षद पद हेतु 3000 रूपये है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निक्षेप राशि आधी होगी, नाम निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को 31 मार्च 2022 के पूर्व का नगरीय निकाय तथा मार्च 2021 के पूर्व का विद्युत विभाग का आदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रशिक्षण में मास्टर टेनर शुशील मिश्रा ने अधिसूचना जारी होने से लेकर, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, उनमें लगने वाले प्रपत्रों, प्रस्तावक, मतदान दल प्रवंधन, नाम निर्देशन पत्र की वापसी, निर्वाचन प्रतीक का अभ्यर्थी को वितरण, व्यय लेखा संधारण, निकायवार एम एम सी समिति के गठन, मतदान दलों को सामग्री वितरण, मतदान प्रक्रिया के बाद सामग्री की वापसी, मतगणना, सारणीयन आदि की विस्तार से जानकारी दी तथा शंकाओं का समाधान भी किया।