दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

उमरिया (संवाद)। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ) अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी मुन्नाय बैगा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) एवं भा.द.सं. की धारा 376(3) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
संभागीय मीडिया प्रभारी(अभियोजन) जिला शहडोल के निर्देशन में, मीडिया प्रभारी (अभियोजन) उमरिया नीरज पाण्डेेय द्वारा बताया गया कि पीडिता के पिता द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई गई, कि उसकी सबसे छोटी पुत्री (पीडिता) को 9 अप्रैल 2021 की सुबह 10.15 बजे के करीब हाई स्कू्ल पाली में छोड़कर वह अपने स्कूल चला गया । शाम 6 बजे उसके लडके ने फोन करके बताया कि पीडिता अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है, तब उसके लडके के द्वारा स्कूल जाकर पता किए जाने पर अतिथि शिक्षक राममिलन द्वारा बताया गया कि पीडिता स्कूल आकर अपनी बहन की तबियत खराब होने के संबंध में छुट्टी का आवेदन पत्र देकर स्कूल से करीब 10.30 बजे चली गई थी । उसके लड़के के द्वारा पीडि़ता की तलाश किए जाने पर गांव के लड़के पिन्टू यादव ने उसे बताया कि पीडिता आरोपी मुन्ना बैगा के साथ धतूरा रोड में दिखी थी, तो वह आरोपी मुन्ना बैगा के घर जाकर देखा तो आरोपी भी घर पर नही था । उसके पश्चात विवेचना के दौरान 10 अप्रैल 2021 को आरोपी के घर ग्राम दुब्बार से पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने बताया कि 9अप्रैल .2021 को स्कूल की छुट्टी का आवेदन देकर वापस आ रही थी तो दिन के करीब 11 बजे खेरदाई पाली के पास आरोपी मुन्ना बैगा मोटरसायकल से आकर उससे बोला कि चलो उसे छोड देता हूं और अपनी मोटरसायकल में बिठा कर अपने घर ग्राम दुब्बार ले गया, जहां आरोपी के घर में कोई नही था । शाम होने पर उसने आरोपी से बोला कि उसे घर छोड़ दो तो आरोपी बोला कि शाम हो गई , यहीं रूक जाओ सुबह छोड दूंगा तो वह अंधेरा होने के कारण आरोपी के घर मे ही रूक गई । रात्रि करीब 11 बजे आरोपी उसके पास आकर बोला कि वह उसे पसंद करता है, उससे शादी करेगा, बोल कर उसको जबरन अपनी तरफ खींच कर उसके मना करने पर भी आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की एवं दो बार गलत काम किया । पीडिता के पिता द्वारा थाना चंदिया में आरोपी के विरूद्ध मौखिक रिपोर्ट लेख कराई गयी । जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना चंदिया में अपराध क्र. 87/2021 धारा 363,366, 376(3), 376(2)(द), 342 भादंसं. का मामला पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यादयालय में प्रस्तुोत किया गया ।
राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख तथा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के0 आर0 पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी0 के0 वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं इस प्रकरण में पिता एवं पुत्री के बयान में समर्थन न होने के बाद भी चिकित्सककीय एवं वैज्ञापनिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गयी । जिस पर विशेष न्याियाधीश (पाक्सो ) अशरफ अली के न्या यालय द्वारा आरोपी मुन्ना बैगा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) एवं भा.द.सं. की धारा 376(3) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्डर से दण्डित किया गया ।
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