The District Sessions Court has given a historic verdict today in which five accused of raping a minor have been punished with life imprisonment. Whereas now the entire life of the accused will be spent in jail. The district and society have welcomed this decision and it remains a matter of discussion in the entire district.
शहडोल (संवाद)। जिला सत्र न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमे एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।वहीं अब आरोपियों का सारा जीवन जेल में बीतेगा इस ऐतिहासिक फैसले से जहां अपराधियों में दहशत पैदा हुई है वही जिलेभर और समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है और पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
दिनांक 25 अप्रैल 2033 को माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रं0 113/19, में आरोपीगण सुरेश सिंह गोंड, बृजेश सिंह गोड, ललन सिंह गोड, रघुवीर सिंह गोड एवं सचिन सिंह गोड सभी निवासी सोनटोला, गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 363, 366ए, 376डी, 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 3/4 एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) एवं 500-500/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ, शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं श्रीमती कविता कैथवास एडीपीओ, श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं श्री नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ, शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 08/04/2019 अभियोक्त्री थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 07/04/2019 को अपने घर पर थी बडे पापा-मम्मी महुआ बीनने दूसरे गाव गाये थे, घर के बगल में खिचडी का कार्यक्रम था जहॉं गांव के सारे लोग आये थे आरोपीगण भी वहा मौजूद थे। रात करीब 12ः00 बजे खाना खाकर घर आकर आगन में सोयी थी तभी करीब रात्रि 02ः00 बजे आरोपी सुरेश अभियोक्त्री के घर आया और आवाज लगाकर जगाया बोला कि प्यास लगी है तो अभियोक्त्री ने अंदर से लोटे में पानी लाकर दिया, आरोपी के पानी पिने के बाद जब अभियोक्त्री लोटा पकडने लगी तो आरोपी सुरेश उसका दाहिना हाथ पकडने लगा और उसी समय आरोपीगण ललन, बृजेश, सचिन एवं रघुवीर वहा आ गयेे और जबरजस्ती घसीटते हुए मौहार तरफ ले गये और जमीन में पटक दिये आरोपीगण सुरेश, ललन, बृजेश, सचिन एवं रघुवीर सभी लोगों ने बारी बारी से अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रत्येक आरेापी की डीएनए रिपोर्ट पॉजटिव पाये जाने एवं पीडिता के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को उपरोक्तानुसार दंडित कराया गया।