ग्राम भौतरा के पूर्व विक्रेता श्री ऋषिलाल साहू पर एफआईआर दर्ज,खाद्यान वितरण में अनियमितता का मामला

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उमरिया (संवाद)। जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौरी के पूर्व प्रबंधक एवं शासकीय उचित मूल्य  आपूर्ति उमरिया के आदेशानुसार, कनिष्ठ भौतरा के पूर्व विक्रेता ऋषिलाल साहू के विरुद्ध कलेक्टर जिला अधिकारी पाली जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत थाना पाली जिला उमरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0135 दिनांक 01 अप्रैल 2022 के द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
ज्ञात है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौरी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान भौतरा (4503020) की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पाली जिला उमरिया द्वारा कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के द्वारा कार्यालय कलेक्टर  को प्रस्तुत किया गया। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौरी के पूर्व प्रबंधक एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान भौतरा के पूर्व विक्रेता ऋषिलाल साहू द्वारा उचित मूल्य दुकान भौतरा की खाद्यान्न सामग्री के वितरण में अनियमितताएं किये जाने एवं उचित मूल्य दुकान भौतरा की आकस्मिक जांच के दौरान खाद्यान्न  सामग्री के स्टॉक में अंतर पाये जाने के कारण साहू द्वारा 7 दिसंबर .2021 गोपाल सिंह विक्रेता को (नमक) 0.19 क्विंटल कम कुल चावल ( पीएमजीकेवाय $ नियमित) 16.84 क्विंटल कम, गेहूं ( पीएमजीकेवाय $ नियमित) 29.72 क्विंटल कम प्रभार में दिया गया है। दुकान पर कम पायी गई खादयान्न सामग्री से स्पष्ट होता हैं कि श्री साहू के द्वारा उक्त कम पाये गये खादयान्न एवं केरोसीन 686 लीटर कम की अफरा-तफरी करना स्पष्ट होने के कारण म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंण्डिका 11 (1) 11 (19) 11 (10) 13(2) एवं कंण्डिका 18 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो इसी आदेश की कंण्डिका 16 के तहत दण्डनीय है अपराध की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौरी के पूर्व प्रबंधक एवं शासकीय उचित मूल्य दुष्ट आपूर्ति अि उमरिया के आदेशानुसार, कनिष्ठ भौतरा (4503020) के पूर्व विक्रेता श्री ऋषिलाल साहू के विरुद्ध कलेक्टर जिला अधिकारी पाली जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत थाना पाली जिला उमरिया में एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
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