कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित उनके 2 भाइयो को 7 साल की सजा,विधानसभा चुनाव की टिकट भी मुश्किल में

Editor in cheif
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धार (संवाद)। जिले के कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रहे बालमुकुंद सिंह सहित उनके दो भाइयों को इंदौर की कोर्ट ने 7-7 साल साल की सजा सुनाई है। 2017 में जिले के घाट बिल्लौद में हुए हत्याकांड को लेकर यह सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक बालमुकुंद और उनके दो भाइयों को 7:00 7 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा चुनाव के पूर्व कोर्ट के इस फैसले ने पूर्व विधायक की विधायक टिकट की दावेदारी भी खतरे में डाल दी है। वह धार विधानसभा से दो बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वही उनकी पत्नी भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि बालमुकुंद गौतम को सजा होने के बाद अब उनकी पत्नी प्रभा गौतम ही कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार हैं।

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धार (संवाद)। जिले के कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रहे बालमुकुंद सिंह सहित उनके दो भाइयों को इंदौर की कोर्ट ने 7-7 साल साल की सजा सुनाई है। 2017 में जिले के घाट बिल्लौद में हुए हत्याकांड को लेकर यह सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक बालमुकुंद और उनके दो भाइयों को 7:00 7 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा चुनाव के पूर्व कोर्ट के इस फैसले ने पूर्व विधायक की विधायक टिकट की दावेदारी भी खतरे में डाल दी है। वह धार विधानसभा से दो बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वही उनकी पत्नी भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि बालमुकुंद गौतम को सजा होने के बाद अब उनकी पत्नी प्रभा गौतम ही कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार हैं।घटना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2017 में तात्कालिक जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी चंदन सिंह पिता देवी सिंह, अर्जुन को  हिरासत में लिया था वहीं दूसरे पक्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम को हिरासत में लिया था।मध्यप्रदेश के धार जिले के घाटाबिल्लौद में 2017 में  हुए बबलू हत्याकांड में यह सजा इंदौर कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम और उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम के साथ ही रिश्तेदार पम्मू गौतम, भतीजे पंकज, आर. पटेल और गार्ड कुशवाहा को भी सजा मिली है। सबूतों की कमी से हत्या के आरोपी चंदन सिंह और अन्य बरी हो गए हैं। मारा जाने वाला बबलू गौतम का ही कार्यकर्ता था। इस सजा के बाद उनकी विधायक टिकट की दावेदारी मुश्किल में आ गई है। हालांकि आरोपी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है।
घटना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2017 में तात्कालिक जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी चंदन सिंह पिता देवी सिंह, अर्जुन को  हिरासत में लिया था वहीं दूसरे पक्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम को हिरासत में लिया था।
मध्यप्रदेश के धार जिले के घाटाबिल्लौद में 2017 में  हुए बबलू हत्याकांड में यह सजा इंदौर कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम और उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम के साथ ही रिश्तेदार पम्मू गौतम, भतीजे पंकज, आर. पटेल और गार्ड कुशवाहा को भी सजा मिली है। सबूतों की कमी से हत्या के आरोपी चंदन सिंह और अन्य बरी हो गए हैं। मारा जाने वाला बबलू गौतम का ही कार्यकर्ता था। इस सजा के बाद उनकी विधायक टिकट की दावेदारी मुश्किल में आ गई है। हालांकि आरोपी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है।
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