कलेक्टर ने शहडोल जिले के सभी शस्त्रधारियों के लायसेन्स को किया सस्पेंड,चुनाव में दुरुपयोग को लेकर दिया आदेश

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शहडोल (संवाद)। जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसके मद्देनजर जिले की कलेक्टर के द्वारा जिले भर के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है।आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में कई जगहों पर नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाने है। जिसमें शस्त्रधारियों के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में शस्त्र का दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
दरअसल जिले के नगरपालिका परिषद शहडोल, नगर परिषद बुढ़ार,नगर परिषद जयसिंह नगर और नवगठित नगर परिषद बंगवार के नगरीय निकाय के चुनाव सम्पन्न कराए जाने है।चूंकि आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। ऐसे में समय अभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपना शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में अविलंब जमा करने निर्देशित किया गया है। 
जिले की कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में नगरीय निकाय के चुनाव होने है इसलिए पूरे जिले के शस्त्र लाइसेंस अनुज्ञप्तधारियों द्वारा अपने आग्नेयशस्त्रों का दुरुपयोग कर लोकशांति और व्यवस्था भंग की जा सकती है और इनकी कारण बताओ नोटिस को समयाभाव के कारण सुना जाना संभव नही है।  वहीं इस बात की पूरी संभावना है कि शस्त्र अनुज्ञप्तधारियों के द्वारा लोकशांति और व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है।
इसलिए जिले की कलेक्टर वंदना वैद्य के द्वारा मध्यप्रदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत जिला शहडोल अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र शहडोल,जयसिंहनगर और बुढ़ार के अनुज्ञप्तधारियों को स्वीकृत अनुज्ञप्तपत्र को नगरीय आम निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के दिनांक से 30 सितंबर तक के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इसके साथ ही अनुज्ञप्तधारियों को आदेशित किया जाता है कि उनको जारी अनुज्ञप्तपत्र के तहत शस्त्र को तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराए।

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