कलेक्टर डॉ केडी त्रिपाठी ने दिये निर्देश- समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य करें निर्माण एजेंसियां

Editor in cheif
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उमरिया (संवाद)। निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा होने से आम जन को उन निर्माण कार्यो से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। निर्माण एजेंसियों का दायित्व है कि कार्य समय सीमा पर पूर्ण किए जाएं तथा उनके पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाए, अन्यथा संबंधित कार्य अपूर्ण माने जायेंगे। जो स्वीकृत निर्माण कार्य पूरे नही हुए है उन्हें निर्माण एजेंसियां तत्काल पूरा कराएं तथा जिन कार्यो में किसी भी प्रकार की समस्यां है , समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में चर्चा कर अंतरविभागीय समस्याओं का निराकरण कराए। इस आषय के निर्देश कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में निर्माण एजेंसियों को दिए। बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय , जल विकास निगम तथा हाउसिंग बोर्ड उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों के माध्यम से सड़कों का कार्य कराया जाता है तथा सड़कों का निर्माण परफारमेंस गारंटी के तहत किया गया है उन कार्यो का समय समय पर मेंटीनेंस किया जाए तथा संबंधित विभाग मेंटीनेंस की समय सीमा एवं मेंटिनेंस की तिथियों की जानकारी दें। इसी तरह सड़क निर्माण में जहां पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है वहां सड़क के साथ साथ पुल पुलियों का निर्माण एवं एप्रोच रोड भी बना ली जाए जिससे सड़कों का उपयोग सुनिष्चित हो सके।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि जिले की सिंचाई योजनाओं से उनकी रूपांकन क्षमता के अनुसार अंतिम छोर तक के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए जहां आवश्यकता हो नहरों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। जो सिंचाई परियोजनाएं किन्हीं कारणों से लंबित है उन्हें स्वीकृत कराने तथा अंतर विभागीय समितियों की बैठक में समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराया जाए।
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