उमरिया (संवाद)। पेसा एक्ट के तहत आयोजित ग्राम सभाओं का कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण किया। कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने ग्राम सभाओ का निरीक्षण कर ग्रामीणों को पेसा एक्ट तहत जानकारी दी है।
क्लेक्टर केडी त्रिपाठी ने बताया कि जल, जंगल, जमीन, श्रमिक, परंपराएं एवं संस्कृति ये पेसा नियमों का पंचामृत है। 15 नवंबर से ये नियम पूरे मध्यप्रदेष मे लागू हो गये है। पेसा एक्ट की पांच प्रमुख बाते जमीन आपकी, जल आपका, जंगल आपके, श्रमिकों के अधिकारों का विषेष ध्यान और स्थानीय संस्थाओं, पंरपराओं और संस्कृति का संरक्षण संवर्धन है।