एमपी के एक EX विधायक को न्यायालय ने सुनाई सजा,यहां जानिए क्या है मामला

Editor in cheif
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Damoh (संवाद)। मध्य प्रदेश के एक पूर्व महिला विधायक को कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इस पूर्व विधायक के ऊपर आरोप है कि इनके द्वारा एक बिजली कर्मचारियों को धमकाने और उसके साथ बदसलूकी करने का मामला है। पूर्व महिला विधायक सहित अन्य पांच लोगों को भी तीन-तीन महीने की सजा सुनाई गई है।

एमपी के एक EX विधायक को न्यायालय ने सुनाई सजा,यहां जानिए क्या है मामला

दरअसल मध्यप्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत पथरिया विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की पूर्व महिला विधायक राम बाई अपने विवादित स्वभाव के चलते कोर्ट ने एक ही तरह के 2 मामले में पूर्व विधायक रामबाई समेत अन्य पांच दोषियों को न्यायालय ने तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है।

एमपी की एक EX महिला विधायक को न्यायालय ने सुनाई सजा,यहां जानिए क्या है मामला

पूरा मामला सन 2016 का बताया गया है जब पथरिया की बहुजन समाज पार्टी की महिला विधायक राम बाई और उनके समर्थकों के द्वारा एक विद्युत कर्मी के साथ बदसलूकी करने और धमकाने का मामला सामने आया था। इसके अलावा एक इसी तरह का एक और मामला भी सामने आया था, जिसमें सन 2022 में दमोह जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य अपने चेंबर में बैठने के दौरान वहां पर विधायक रामबाई और उनके समर्थक आ गए और कलेक्टर के काम में व्यवधान उत्पन्न करने के साथ उनके साथ बदसलूकी भी की गई।

एमपी की एक EX महिला विधायक को न्यायालय ने सुनाई सजा,यहां जानिए क्या है मामला

इन दोनों मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गई थी पुलिस ने विद्युत कर्मी और कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य की शिकायत पर अलग-अलग एक ही तरह के दो मुकदमे दर्ज किए थे। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों मामले में पूर्व विधायक रामबाई और उनके पांच अन्य समर्थकों को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है। 2 साल पूर्व से चल रहे कैसे पर आज बुधवार को एमपी एमएलए न्यायाधीश विशेश्वरी मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है। इसके पहले भी बसपा की पूर्व विधायक राम बाई को अन्य मामलों में सजा हो चुकी है।

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