एक्शन में कलेक्टर,तहसीलदार और सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस,3 दिन में मंगा जबाव

Editor in cheif
4 Min Read
हीरा विश्वकर्मा कटनी (संवाद)।
जिले के कलेक्टर अवि।प्रसाद के द्वारा जिले में जहां कई नवाचार कर रहे है। वहीं लापरवाही बरतने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल भी कसने का काम कर रहे है। इसके पहले भी कलेक्टर के द्वारा  कई लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही कर चुके है। बीते दिनों शासकीय चिकित्सालय के प्रसव वार्ड में अचानक आग लगने से मरीजो में डर और अफरातफरी मच गई थी। जिसमे प्रथम दृष्ट्या सिविल की जबावदेही मानी गई थी। वहीं सीएम हेल्पलाइन संबंधी शिकायतों के स्थानीय समाधान के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान मंगलवार को एक शिकायत प्रकरण में तहसीलदार कटनी शहर द्वारा तथ्य छिपाने एवम् गलत जानकारी देने के मामले में कलेक्टर अवि प्रसाद ने तहसीलदार कटनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

तहसीलदार की गलत जानकारी से नाराज हुए कलेक्टर

सीएम हेल्पलाइन संबंधी स्थानीय समाधान के तहत मंगलवार को शिकायतकर्ता हीरासिंह यादव पिता रामसहाय निवासी वार्ड क्रमांक 14 नगर निगम ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायत करते हुए कहा कि हल्का नंबर 41 में स्थित उसकी भूमि के सीमांकन संबंधी प्रकरण में अनावश्यक विलंब तहसीलदार कटनी शहर द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाइन में उसकी शिकायत के निराकरण पर तहसीलदार कटनी संदीप श्रीवास्तव द्वारा आवेदक से संपर्क न होना दर्ज कराया गया है। जिस पर कलेक्टर। अवि प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता लगातार संपर्क में है तथा समाधान में उपस्थित हो रहा है उसके बाद भी उसकी शिकायत का समाधान करने की बजाय संपर्क न होने की गलत जानकारी दिया जाना खेदजनक है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार कटनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन को नोटिस
जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के प्रथम तल स्थित प्रसव कक्ष में विगत 20 फरवरी की रात्रि लगी आग के कारणों की जांच हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा गठित 6 सदस्यीय जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ यशवंत वर्मा को स्पष्टीकरण जारी कर तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।
समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन के भूतल में स्थित प्रसव कक्ष क्रमांक 2 में रखे एयर प्यूरी फायर में तकनीकी खराबी आने के कारण उपकरण के प्लग से स्पार्किंग के कारण ऊपर स्थित ए.सी. के तापमान में वृद्धि होने के कारण आग लगना बताया गया है। जारी स्पटीकरण में जिला चिकित्सालय के एम.सी.एच. भवन के हस्तांतरण पश्चात एवं भवन के उपयोग के पूर्व तुरंत ही फायर आडिट एन.बी.सी. 2016 के तहत भवनों में अग्निशामक उपकरणों की स्थापना, अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं फायर आडिट रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रावधान है, जो नहीं कराया गया तथा अस्पताल प्रबंधन हेतु योग्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की डयूटी नहीं लगाई गई। इस प्रकार सिविल सर्जन डॉ0 वर्मा द्वारा लापरवाही बरती गई इसलिए इस आगजनी की घटनाक्रम हेतु आप जिम्मेदार एवं पूर्ण रूपेण दोषी है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी स्पटीकरण में श्री वर्मा को विभाग के अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण न होने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतनें और जानबूझकर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतनें पर इस कृत्य को म.प्र. सिविल आचरण नियम 1965 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत मानते हुए इस संबंध में तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *