उद्यान विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने किया सस्पेंड, महरोई के प्रबंधक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

उमरिया (संवाद)। जिले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की लगातार कार्यवाही से अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।वही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव कहना है कि गड़बड़ी करने वाले चाहे वे अधिकारी हो या कर्मचारी किसी भी कीमत पे बचेंगे नही। लिहाजा उन्हें ईमानदारी और नियम कानून के अनुसार कार्य करने की सलाह दी गई है।
कलेक्टर ने करकेली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम महरोई में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान दुकान के प्रबंधक , विक्रेेता राजेंद्र प्रसाद भदौरिया द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा था। दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमे ंदुकान की पीओएस मशीन मे दर्ज स्टॉक से गेहूं 74.09 क्विटल कम, चावल 6.23 क्विटल कम एवं शक्कर 0.45 क्विटल कम पाई गई, जो विक्रेता द्वारा अवैध रूपर से विक्रय किया जाना पाया गया। जिसकी इकोनॉमी कास्ट 1,84,543 रूपये होती है। प्रकरण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जागृति प्रजापति कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ग्रामीण उद्यान अधिकारी डबरौहा पूजाराम शर्मा को मप्र सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक उद्यान नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
बता दे कि 14 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल तक चरणबद्ध ग्राम सभाओ का आयोजन जिले की प्रत्येक ग्राम मे किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी डबरौहा पूजाराम शर्मा की ड्युटी ग्राम पंचायत घंघरी जनपद पंचायत करकेली मे लगाई गई थी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के भ्रमण के दौरान पूजाराम शर्मा अनुपस्थित पाए गए। श्री शर्मा का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही , कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाकारिता व अनुशासनहीनता तथा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अव्हेलना है।
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