शासकीय डॉक्टरों के साथ मारपीट करने के मामले में 8 दोषी आरोपियों को सुनाई गई 5 वर्ष की सजा

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शहडोल (संवाद)। जिले के ब्यौहारी अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सत्र प्रकरण क्रं0 ST-1730/2017 में  सिविल अस्पताल ब्यौहारी में हुए डाक्टरों के साथ मारपीट मामले में फरियादी डॉ. राजेश मिश्रा व डॉ. निशांत सिंह परिहार की शिकायत पर दोषी सभी 8 आरोपियों को 5 साल सजा 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बताया गया कि सिविल अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के मामले आरोपी दुर्गेश गुप्ता उर्फ लल्लू पिता रामगोपाल गुप्ता उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 9 मार्तण्ड गंज ब्यौहारी। शिवम उर्फ अश्विनी केशरवानी पिता हरिशंकर प्रसाद केसरवानी उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 टंकी तिराहा ब्यौहारी। सुनील मिश्रा पिता भाऊराम मिश्रा उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 मस्जिद मोहल्ला ब्यौहारी। कृष्ण प्रताप उर्फ कृष्ण कुमार गुप्ता पिता गंगा प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम खैरा थाना पपौध। रावेन्द्र प्रताप उर्फ़ महंत बैस पिता कैलाश बैस उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 कॉलोनी टोला खरपा। बाल्मिक उर्फ अभय नामदेव पिता बब्बू प्रसाद नामदेव उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी ग्राम तिलवारी थाना मझौली जिला सीधी। रमेश उर्फ रामगरीब नामदेव पिता रामगोपाल नामदेव उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम पावाटोला ताला थाना मझौली जिला सीधी। उर्मिला नामदेव पति रमेश नामदेव उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ग्राम पावाटोला ताला थाना मझौली जिला सीधी आरोपी बनाए गए थे।
जिसमे सभी आरोपियों को न्यायालय के द्वारा  धारा भा.द.वि.की धारा 147 के अधीन एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड तथा भा.द.वि.की धारा 332 सहपठित धारा 149 के अधीन 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड और भा.द.वि. की धारा 333 सहपठित धारा 149 के अधीन 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं  2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई।
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