शादी और नौकरी के प्रलोभन मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा,युवती को बेचने सहित दुष्कर्म का मामला

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शहडोल (संवाद)। शहडोल जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत एक युवती को शादी और अच्छी खासी नौकरी देने के प्रलोभन मामले में युवती को उसके घर से ले जाने फिर उसे बेंच देने सहित उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संदीप कुमार सोनी (विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो अधिनियम) जिला शहडोल के द्वारा सत्र प्रकरण क्रं0 83/21, शासन विरूद्ध भूरी जाटव वगैरह में आरोपी

शादी और नौकरी के प्रलोभन मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा,युवती को बेचने सहित दुष्कर्म का मामला

1. सचिन जाटव उम्र 23 वर्ष पिता राम सिंह जाटव निवासी ग्राम भगोनिया थाना परवलिया जिला सिहोर को भादवि0 की धारा 370 में सात वर्ष का कठोर कारावास, धारा  376(2)(एन) में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार के अर्थदंड से द‍ंडित किया गया,
2. अभियुक्‍त पूजा जाटव को धारा 366 भादवि0 में तीन वर्ष एवं धारा 370/34 भादवि0 में सात वर्ष एवं क्रमश: 500 तथा 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
3.रघुनाथ जाटव को धारा 366 भादवि0 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 का अर्थदंड  तथा धारा 370 भादवि0 में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्‍य आरोपीगण
4. शांती गुड्डा उर्फ काजल, 5. देववती, 6. गणेश  को धारा 366 भादवि0 में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी की विशेष अनुरोध पर न्‍यायालय द्वारा पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।  शासन की ओर से प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।

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संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया दिनांक 06 अगस्त 2020 को  थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि एक वर्ष पूर्व अभियुक्‍त देववती सिंह ,सीमा सिंह, गणेश सिंह एवं काजल उसके घर आकर बोले कि ‘’ उसके पिता खत्‍म हो गये हैं, उसकी शादी-ब्‍याह नहीं होगी वह उनके साथ चले तो उसकी शादी अच्‍छे घर में करा देगें और नौकरी देगें मजे से रहेगी’’। यह कहकर गोहपारू से शहडोल ले आये तथा शहडोल से ट्रेन से विदिशा ले गये थे। जहां पर रघुनाथ जाटव व उसकी पत्‍नी के घर ग्राम बंधिया पहुंचाकर वापस आ गये।

शादी और नौकरी के प्रलोभन मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा,युवती को बेचने सहित दुष्कर्म का मामला

अभियुक्‍त रघुनाथ जाटव एवं पूजा जाटव उसे अपने घर में रखकर ईटा-भट्ठा में मजदरी करवाते थे। उक्‍त दौरान भूरी जाटव नाम की एक महिला रघुनाथ के घर आती थी और कहती थी कि उसका देवर सचिन अच्‍छा है वह उससे शादी कर ले। एक दिन रघुनाथ जाटव ने सचिन जाटव से  बीस हजार रूपये लेकर सचिन  के साथ  भेज दिया।  अभियुक्‍त सचिन जाटव पीडि़ता को अपने घर ले जाकर रखा था उसकी इच्‍छा के विरूद्ध उसके साथ लगातार बलात्‍कार करता था।

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एक दिन जब सचिन घर में नहीं था तब वह मौका पाकर  किसी तरह भाग कर अपने घर आ गई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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