मासूम से बलात्कार का सनसनी खेज मामले में आरोपी शिवनाथ को आजीवन कारावास, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

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उमरिया (संवाद)। जिला सत्र न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश श्री विवेक सिंह रघुवंशी ने एक सनसनी खेज मामले में नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन नीरज पांडेय ने बताया कि 27 जून 2019 को शाम 7 बजे 7 वर्षीय मासूम अपने घर के आंगन में खेल रही थी तभी गांव का ही आरोपी शिवनाथ उसे पकड़ कर बाड़ी में इमली के पेड़ के पास ले गया और गमछे से मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया है जिसके बाद किसी कदर मासूम अपने घर पहुंची और अपनी मां से घटना बताई। जिसके बाद उसकी मां ने उसके गुप्तांग और कपड़े में खून निकलते देखा और इलाज के  जिला चिकित्सालय में भर्ती कराई।
मासूम की मां के द्वारा थाना नौरोजाबाद में पूरी घटना की जानकारी दी गई तब पुलिस ने आरोपी शिवनाथ सिंह गोंड़ के विरुद्ध धारा 376 (2) i भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3,4,5 m एवं 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मामला सनसनीखेज होने के कारण उक्त प्रकरण में शासन के द्वारा उपनिरीक्षक श्री एस बी सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया जिन के सहयोग से मामले में सजा कराने में लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मोहम्मद अकरम, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के आर पटेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री वीके वर्मा के द्वारा पैरवी की गई एवं आरोपी को कठोर से कठोर दंड देने का निवेदन किया गया। न्यायालय में पीड़िता एवं अभियोजन साक्ष्य के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन किया गया तथा अभियुक्त की डीएनए रिपोर्ट में भी यह प्रमाणित हुआ कि उक्त आरोपी द्वारा ही पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री विवेक सिंह रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवनाथ सिंह गोंड़ को धारा 376 (क,ख) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹500 अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ड) सहपाठित धारा  6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (i) सहपाठित धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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