बहन के सहयोग से भाई ने किया था युवती से दुष्कर्म, न्यायालय ने आरोपी सगे भाई-बहन को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

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Shahdol (संवाद)। बीते 3 साल पहले जिले के थाना देवलोंद अंतर्गत बाणसागर कस्बे में रहने वाली एक युवती के साथ एक बहन के सहयोग से उसके भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अपारशत्र न्यायाधीश ब्यौहारी जिला शहडोल ने आरोपी भाई-बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बहन के सहयोग से भाई ने किया था युवती से दुष्कर्म, न्यायालय ने आरोपी सगे भाई-बहन को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ब्‍यौहारी द्वारा सत्र प्रकरण क्रं0  03/21, शासन विरूद्ध मधुरेश केवट वगैरह में आरोपी 1 मधुरेश  केवट पिता सुखलाल केवट उम्र 22 वर्ष एवं शकुंतला केवट पति प्रदीप केवट उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कुम्हिया थाना देवलोंद जिला शहडोल को धारा 376,ध क, 366ए, 342 भादवि0 एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 6 में दोषी पाते हुये दोनो को शेष प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास  एवं 16-16 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा के द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 11 मार्च 2020 को पीडि़ता जब अपने मोहल्‍ले कस्‍बा बाड़सागर में रहने वाली परिवार की भाभी आरोपी शकुंतला केवट के घर में करीब  3 बजे दिन बर्तन मांगने के लिये गयी थी। तब शकुंतला के घर में उसका भाई मधुरेश केवट आया हुआ था।

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तब वह उससे शकुंतला के घर में मिली थी, इस दौरान उसने शकुंतला से बर्तन मांगा, तो उसने पीड़िता को कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तथा कमरे के अंदर मौजूद आरोपी मधुरेश उसे तखत में गिराकर उसका मुंह हाथ से दबाकर  कपड़े उतार दिया और धमकी देते हुये उसके साथ गलत काम किया। उसके  बाद मधुरेश ने अपनी बहन शकुंतला को दरवाजा खोलने को कहा तो उसने दरवाजा खोला। तब पीड़िता बाहर आई और अपने घर जाकर  सारी बात परिजनों से बताई। तब उसके पिता थाना लेकर गये और रिपेार्ट लेख कराए, रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में श्री आर0 के0 चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्‍यौहारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।

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