न्याय के मंदिर के सामने खोली गई शराब दुकान,नपा ने दुकानदार को दुकान निरस्त करने जारी की नोटिस

Editor in cheif
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उमरिया (संवाद)। शहर के मध्य रणविजय चौक के बगल में न्याय के मंदिर जिला न्यायालय के सामने नगरपालिका की दुकान में देशी और अंग्रेजी (कंपोजिट) शराब दुकान खोले जाने को लेकर दुकान खुलने के पहले से ही लोंगो के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं अब नगरपालिका के द्वारा नीलामी में ली गई दुकान मालिक को नोटिस जारी कर दुकान निरस्त करने की बात कही है।
गौरतलब है कि शराब का नया ठेका होने के बाद फजीलगंज के चौपाटी के सामने स्थित दुकान को वहां से हटाकर नगरपालिका के द्वारा रणविजय चौक में निर्मित दुकान में शराब दुकान शिफ्ट कर दिया गया है। जिसका विरोध सैकड़ों लोंगो के द्वारा दुकान खुलने से पहले से लगातार किया जा रहा है।
लोंगो का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह की न्याय के मंदिर न्यायालय के सामने यह शराब दुकान खोली जा रही है, जो सरासर उचित नही है। इसके अलावा यह मार्ग कालरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाता है जहां से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आवागमन होता है। वहीं बिल्कुल सामने और अगल बगल सब्जी का बाजार लगता है जहां ज्यादातर महिलाएं दुकान चलाती  है। बगल में चौपाटी भी स्थित है जहां शहर की महिलाएं पुरुष और बच्चे पहुंचते है। लेकिन इतना सब होने और आम जनता के विरोध के बाद भी पब्लिक प्लेस में शराब की दुकान खोल दी गई है।
आम जनता के द्वारा शराब दुकान खोले जाने के विरोध को देखते हुए नगरपालिका परिषद की सीएमओ ने नपा द्वारा निर्मित दुकान को नीलामी में लेने वाले दुकान मालिक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दुकान मालिक को लिखा गया है कि आपके द्वारा नगरपालिका की दुकान नंबर 3 की दुकान में अवैध रूप से मंदिरा की दुकान का संचालन कराना चाहते है। जो दुकान किरायेदारी अनुबंध शर्तो के विरुद्ध है। आपके द्वारा अनुबंध शर्तो के विरुद्ध काम किया जाता है तो आपकी दुकान निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी।
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