जानिए कलेक्टर ने कहां कहां लगाई धारा 144

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उमरिया (संवाद)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा  नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उमरिया जिले के नगरीय क्षेत्र (पाली) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे है, जिससे जनसमूह के स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने राजनैतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा जनसमूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आमसभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया है । जिसमे   इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह प्रावधान नगर पालिका सीमा/ नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा। राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस, वाहन रैली आदि के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा। कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।
इस हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनुमति देने हेतु सक्षम होंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। ध्वनि विस्तारक मंत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अनुविभागीय अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट पण्डाल इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अभद्र अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपतिजनक पर्चा, पम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचनी हो तथा साम्प्रदायिक सौहाई एवं शांति भंग हो सकती हो। किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमे एयर क्रॉप्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे। सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हेलीपेड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों / अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जावेगा। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेगा किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी।
शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं को नहीं भडकाना चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का प्रचार में प्रयोग नहीं किया जायेगा। राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओजुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जायें। सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेंगी।  कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा जब तक कि उसकी सूचना संबंधित धाना प्रभारी को न दे दी जाय। कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा। यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जायें।यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
यह आदेश जिला उमरिया के नगरीय क्षेत्र उमरिया, चंदिया, नौरोजोबाद एवं मानपुर को छोड़कर नगरपालिका परिषद पाली क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को परे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावें एवं आदेश के एक-एक प्रति इस कार्यालय, रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पलिस थानों एवं अन्य सहजदृश्य, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे। समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा करें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, तथा. अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज 3 सितंबर 2022 से नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2022 कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।

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