जबलपुर (संवाद)। मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट के द्वारा एक पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने के आदेश ने पूरे प्रदेश पुलिस महकमे हड़कंप मचा दिया है। छिंदवाड़ा जिले की पुलिस के द्वारा एक वारंट तामीली में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को दोषी मानते हुए यह आदेश जारी किए है। साथ ही आदेश दिया गया है कि अब मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक वारंट की तामीली कराए।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में चल रहे मामले के वारंट तामीली में लापरवाही बरतने के आरोप में हाईकोर्ट ने एमपी के छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिये। साथ ही एमपी के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया है कि वे स्वयं 19 अप्रैल तक वारंट की तामीली कराएं। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक विनायक वर्मा निलंबित रहेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बैंच ने जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे सहित पूरे प्रदेश में हडकंप मचा हुआ है।