Umaria: सरकार की अवैध कालोनियों के खिलाफ बनी नई नीति के तहत जिले में कार्यवाही सुस्त,कलेक्टर नही ले रहे रुचि

Editor in cheif
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उमरिया (संवाद)। मध्यप्रदेश सरकार की अवैध कॉलोनी को लेकर बनाई गई नई नीति के परिपालन में उमरिया जिले का प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि जिले के कलेक्टर के द्वारा प्लाटों की बिक्री रजिस्ट्री पर रोक जरूर लगाई गई है। लेकिन शासन के द्वारा नई नीति के तहत अन्य तमाम निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन की रुचि कुछ कम जान पड़ती है। जबकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कलेक्टर या जिला प्रशासन के द्वारा इस संबंध में तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

Umaria: सरकार की अवैध कालोनियों के खिलाफ बनी नई नीति के तहत जिले में कार्यवाही सुस्त,कलेक्टर नही ले रहे रुचि

दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार और उसके मुखिया मोहन यादव के द्वारा अवैध कॉलोनीयों के लिए बनाई गई नई नीति में साफ कर दिया है कि अवैध कॉलोनी को किसी भी कीमत पर वैध नहीं माना जाएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जरूर यह नीति बनाने की बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि अवैध कॉलोनियो को शासन के निर्देशानुसार वैध करने का प्रयास किया जाएगा।

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लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा नई नीति में कई अहम निर्णय लिए गए हैं जिसमें यह की जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा कालोनाइजरों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा उनके द्वारा आवश्यक मंजरी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की दिशा में शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा प्लाट या भूमिबका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन जमीन पर कब्जा करेगा इतना ही नहीं जिला प्रशासन के द्वारा कालोनाइजरों के ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद प्रशासन के द्वारा अधिग्रहण किये गए प्लाटों की बिक्री करेगा और उससे मिलने वाली राशि से कॉलोनी के डेवलपमेंट के रूप में सड़क नाली सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे।

Umaria: सरकार की अवैध कालोनियों के खिलाफ बनी नई नीति के तहत जिले में कार्यवाही सुस्त,कलेक्टर नही ले रहे रुचि

इसी सिलसिले में अभी उमरिया कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने शिकंजा कसते हुए जिले भर में खासकर जिला मुख्यालय में प्लाटिंग ( वर्गफुट में भूमि विक्रय ) पर रोक लगाने निर्देशित किया है। हालांकि इस पर कितना अमल हुआ और शासन के निर्देशों को कलेक्टर और उनके अमले ने कितने गंभीरता से लिया है यह तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि जिला प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कार्यवाही कमजोर दिखाई देती है।

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अवैध कॉलोनी के खिलाफ अब तक एक साथ कभी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और इस कार्यवाही में उमरिया ने तो आखिरी से पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश में प्रशासन अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर कॉलोनाइजर को नोटिस देता था। उसके बाद वहां पर सिर्फ सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ दी जाती थी। लेकिन उमरिया में तो यह भी आज तक नही हुआ। अब देखना होगा मध्यप्रदेश शासन की नई नीति अनुसार जिला प्रशासन जमीन पर कब्जा लेकर उसे विकसित कर पाता है या शासन के निर्देश ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

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