Rewa News: कलेक्टर और अपर कलेक्टर को सजा के बाद,हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को 22 अगस्त को किया तलब,क्या इन्हें भी मिलेगी सजा या मिलेगी माफी?

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Rewa News: कलेक्टर और अपर कलेक्टर को सजा के बाद,हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को 22 अगस्त को किया तलब,क्या इन्हें भी मिलेगी सजा या मिलेगी माफी?
जबलपुर (संवाद)। बीते दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और आईएएस जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह को सजा और जुर्माना सुनाने के बाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर रीवा कलेक्टर को कोर्ट की अवमानना मामले में तलब किया है। रीवा कलेक्टर 22 अगस्त के दिन हाई कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अब क्या इन्हें भी कोर्ट सजा सुनाएगी या माफी देगी।
दरअसल हाईकोर्ट के द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले में सख्त नजर आ रही है। जहां आईएएस अधिकारियों के द्वारा कोर्ट की अवमानना कोई इकलौता मामला नहीं है। लेकिन इस समय कोर्ट के सख्त रवैया के कारण प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिन हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पदस्थ रहे कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के सीईओ को कोर्ट की अवमानना मामले में 7-7 दिन की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना लगाया था। इसके बाद कोर्ट रूम से ही दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Rewa News: कलेक्टर और अपर कलेक्टर को सजा के बाद,हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को 22 अगस्त को किया तलब,क्या इन्हें भी मिलेगी सजा या मिलेगी माफी?

तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा भी संविदा कर्मचारी का स्थानांतरण किए जाने का आरोप लगा था, जबकि संविदा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान ही नहीं है। बावजूद इसके संविदा कर्मी के द्वारा स्थानांतरण वाली जगह पर ज्वाइन नहीं करने पर दोनों अधिकारियों ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके पहले ही फरियादी ने हाई कोर्ट में अपने स्थानांतरण के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसके स्थानांतरण पर रोक लगाई थी।
अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने रीवा में पदस्थ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल को एक ऐसे ही मामले में 22 अगस्त को तलब किए जाने के बाद पूरे प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इन पर भी कोर्ट की अवमानना किए जाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में स्थित बसामन मामा मंदिर के आसपास की जमीन का है। हाईकोर्ट ने इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार पर प्रतिबंध लगा दिया है। रीवा के जिला न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कंस्ट्रक्शन का काम जारी है।

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हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी, सिंगल बेंच ने रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल को दिनांक 22 अगस्त 2023 को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर आईएएस श्रीमती प्रतिभा पाल एवं एसडीएम सुश्री भारती मेरावी (राज्य प्रशासनिक सेवा) को  नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा है कि व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर न्यायालय को बताएं कि अवमानना के कृत्य पर उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाए। देखना होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा बीते दिनों दिए गए आदेश में छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर और अपर कलेक्टर की तरह सजा सुनाती है या फिर उन्हें माफी देती है?
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