कटनी (संवाद)। भू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी निर्माण और प्लाटों की अवैध बिक्री के मामले में न्यायालय कलेक्टर ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें कटनी जिले के डायरेक्टर डेल्टन कंपनी की संचालक श्रीमती उमा गोयनका के विरुद्ध कटनी जिले की कैमोर थाना पुलिस ने इनके द्वारा बगैर कॉलोनाइजर लाइसेंस के अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण और प्लाटों की बिक्री के चलते FIR दर्ज की है। इनके विरुद्ध अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Katni: भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही,अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लांटों की बिक्री मामले में FIR दर्ज
मिली जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के विजय राघोगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी मझगमा स्थित भूमि खसरा नंबर 47/1/1/1/1/1/1/1/1/1 का रकवा 0.80 हेक्टर भूमि डेल्टन कंपनी कटनी के नाम दर्ज है। जिसमें कंपनी की संचालक श्रीमती उमा गोयंका पति आलोक गोयंका के द्वारा खसरा नंबर 47 रखवा 3.24 हेक्टेयर में से 2.44 हेक्टेयर भूमि की बिक्री कर दी गई। इसके बाद कंपनी के नाम पर 0.80 हेक्टेयर शेष भूमि के प्लांट बनाकर कंपनी के संचालक उमा गोयनका के द्वारा बिक्री कर दी गई है।
Katni: भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही,अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लांटों की बिक्री मामले में FIR दर्ज
कंपनी के द्वारा प्लांट के रूप में बेची गई भूमि में 17 व्यक्तियों के मकान भी बन चुके हैं। जबकि कंपनी की संचालक उमा गोयनका के द्वारा कृषि भूमि को प्लाट बनाकर बेचा गया है। इसके अलावा कंपनी के पास कॉलोनाइजर का लाइसेंस भी नहीं है। मामला कलेक्टर की कोर्ट में जाने के बाद जांच उपरांत इस कॉलोनी को कलेक्टर न्यायालय ने अवैध माना है।
Katni: भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही,अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लांटों की बिक्री मामले में FIR दर्ज
इसके बाद न्यायालय कलेक्टर ने उक्त खसरा नंबर की 0.80 हेक्टेयर भूमि को खरे के कलाम 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के आदेश दिए हैं इसके अलावा भूमिका नामांतरण और बटवारा की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। वही डेल्टन कंपनी की संचालक के विरुद्ध अवैध तरीके से प्लाटों के बिक्री करने के मामले में फिर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर कोर्ट के निर्देश के बाद कैमूर थाना पुलिस ने फिर दर्ज कर ली है।