Indore: कोर्ट का अनोखा फैसला: अब पत्नी को देना होगा पति को हर महीने 5 हजार गुजारा भत्ता

Editor in cheif
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इंदौर (संवाद)। अक्सर सुनते को मिलता है कि पति और पत्नी के बीच तलाक होने और गुजारा भत्ता देने के मामले में अक्सर न्यायालय पति को दोषी मानते हुए पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देने के आदेश देखने में आते हैं लेकिन इस बार इंदौर की फैमिली कोर्ट ने पति-पत्नी के तलाक के बाद पत्नी को हर महीने अपने पति को ₹5000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।

Indore: कोर्ट का अनोखा फैसला: अब पत्नी को देना होगा पति को हर महीने 5 हजार गुजारा भत्ता

मामले में याचिका करता अमन कुमार के अधिवक्ता मनीष जरूरी ने बताया कि सन 2020 में मध्यप्रदेश के उज्जैन के रहने वाले अमन कुमार की एक पुरानी मित्र के माध्यम से नंदिनी नामक लड़की से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच जान पहचान और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। इस बीच नंदिनी ने अमन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इस दौरान अमन नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था, तब नंदिनी के द्वारा उस पर दबाव बनाया गया और सन 2021 में उन दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और दोनों एक साथ किराए के मकान में रहने लगे।

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लेकिन बहुत कम समय के भीतर अमन और नंदिनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं रह गया, अमन ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि शादी के बाद नंदिनी और उसके परिवार वाले उसे परेशान करने लगे। इसके लिए अमन की पढ़ाई भी रोक दी गई। जबकि शादी के 2 महीने बाद ही अमन नंदिनी को छोड़कर अपने माता-पिता के घर चला गया।

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अमन के जाने के बाद उसकी पत्नी नंदिनी ने पुलिस में अमन के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई इधर अमन ने भी नंदिनी और उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों के बीच अनबन का मामला तलाक तक पहुंच गया। दिसंबर 2023 में अमन ने तलाक और गुजारा भत्ता के लिए फैमिली कोर्ट इंदौर में याचिका दायर कर दी। हालांकि इस बीच नंदिनी ने भी अमन के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। लेकिन नंदिनी का बयान था कि वह अमन के साथ रहना चाहती है।

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मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है जिसमें लगभग 23 साल के अमन कुमार की याचिका का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह पाया कि अमन की पढ़ाई पत्नी नंदिनी के कारण छोड़नी पड़ी है और अमन बेरोजगार भी है जबकि उसकी 22 साल की पत्नी ग्रेजुएट है और इंदौर में एक ब्यूटी पार्लर चल रही है। कोर्ट ने अमन को बेरोजगार मानते हुए उसकी पत्नी नंदिनी को 5 हजार गुजारा भत्ता अपने पति अमन को देने की निर्देश दिए हैं।

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