HC ग्वालियर बेंच का आदेश,भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता की शून्य,फर्जी जाति प्रमाणपत्र का मामला

Editor in cheif
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ग्वालियर (संवाद)। प्रदेश की सत्तासीन भाजपा सरकार को आज फिर एक तगड़ा झटका उस दौरान लगा जब अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। इसी के साथ 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। विधायक जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हैं लेकिन मध्यप्रदेश में नहीं है।

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