एमपी में सीएम तो सीएम कलेक्टर भी फुल एक्शन मोड में,कोई सस्पेंड तो किसी पर FIR दर्ज

Editor in cheif
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कटनी (संवाद)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फुल एक्शन मोड लगातार बीते तीन चार महीने से देखा जा रहा है। वह जहां भी दौरे पर जाते हैं शिकायतों के आधार पर बड़े से बड़े अधिकारी को उनके द्वारा मंच से सस्पेंड करने की कार्यवाही की जाती है। लेकिन सीएम तो सीएम यहां पर तो कलेक्टर भी सीएम के नक्शे कदम चलकर गड़बड़ी करने वालों और लापरवाह अधिकारी – कर्मचारियों पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस बाबत जिले के कमिश्नर,कलेक्टर और एसपी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नजर रखें और गड़बड़ी करते पाए जाने पर बिना किसी दबाव के कार्यवाही की जाए।
सीएम के निर्देश पर कटनी जिले के हाल ही में बनाए गए कलेक्टर अभी प्रसाद के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार पूरे जिले का दौरा करके वास्तविक स्थिति की जान का जानकारी जुटा रहे हैं इस दौरान लोगों की शिकायतें और अधिकारी कर्मचारी के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों भी सामने आ रही है जिसको लेकर कलेक्टर अभी प्रसाद के द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से हो रही धान खरीदी में बिचौलियों,दलालों और व्यापारियों के गठजोड़ को ध्वस्त करने  व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान एक जनवरी को सेंट्रल वेयरहाउस में अमानक धान से भरे ट्रक को जप्त किया गया था । इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के उपरांत सोमवार को कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस उपार्जन केंद्र के समूह संचालकों,ट्रक ड्रायवर पर कुठला पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई।

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कटनी (संवाद)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फुल एक्शन मोड लगातार बीते तीन चार महीने से देखा जा रहा है। वह जहां भी दौरे पर जाते हैं शिकायतों के आधार पर बड़े से बड़े अधिकारी को उनके द्वारा मंच से सस्पेंड करने की कार्यवाही की जाती है। लेकिन सीएम तो सीएम यहां पर तो कलेक्टर भी सीएम के नक्शे कदम चलकर गड़बड़ी करने वालों और लापरवाह अधिकारी – कर्मचारियों पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस बाबत जिले के कमिश्नर,कलेक्टर और एसपी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नजर रखें और गड़बड़ी करते पाए जाने पर बिना किसी दबाव के कार्यवाही की जाए।सीएम के निर्देश पर कटनी जिले के हाल ही में बनाए गए कलेक्टर अभी प्रसाद के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार पूरे जिले का दौरा करके वास्तविक स्थिति की जान का जानकारी जुटा रहे हैं इस दौरान लोगों की शिकायतें और अधिकारी कर्मचारी के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों भी सामने आ रही है जिसको लेकर कलेक्टर अभी प्रसाद के द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।कलेक्टर के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से हो रही धान खरीदी में बिचौलियों,दलालों और व्यापारियों के गठजोड़ को ध्वस्त करने  व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान एक जनवरी को सेंट्रल वेयरहाउस में अमानक धान से भरे ट्रक को जप्त किया गया था । इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के उपरांत सोमवार को कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस उपार्जन केंद्र के समूह संचालकों,ट्रक ड्रायवर पर कुठला पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई।कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष नंदनवार ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र मां स्व -सहायता समूह सीडब्ल्यूसी पहरूआ कटनी में रविवार को धान से भरा ट्रक क्रमांक एमपी 42 जी 1787 जप्त किया गया था ।जांच के बाद तथ्यों से पता चला कि धान उपार्जन केंद्र मां स्व सहायता समूह की अध्यक्ष माधुरी पाठक एवं प्रभारी रजनी पटेल से सांठगांठ कर कटनी जिले की स्थानीय किसानों के नाम से दर्ज पंजीयन में अवैधानिक तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु धान को बिना वैध दस्तावेज के सतना जिले के मैहर से धान उपार्जन पोर्टल पर फर्जी प्रविष्टि हेतु मंगवाया गया था ।साथ ही उपार्जन की मात्रा बढ़ाकर कमीशन की राशि प्राप्त करने एवं समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय कर भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा गया ,जो नियमों के विरुद्ध है। इन सभी स्थितियों के मद्देनजर मां स्व- सहायता समूह की अध्यक्ष माधुरी पाठक, प्रभारी रजनी पटेल एवं ट्रक चालक कामता प्रसाद साकेत के विरुद्ध कुठला पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, 120 बी, 511, 418 एवं 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।इसके अलावा मंगलवार को आयोजित स्थानीय समाधान कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष तहसील विजयराघवगढ़ ग्राम कारीतलाई के आवेदक  राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा पिता घीसल प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम कारीतलाई के खसरा नंबर 1106/1 के सीमांकन का आवेदन किया था।जिसमें राजस्व निरीक्षक श्री इन्द्रजीत सिंह एवं हल्का पटवारी श्री विशाल सुतार द्वारा बगैर सूचना के खसरा नंबर 1106/1 के स्थान पर 1747/1 का सीमांकन किया गया। जिसमें पंचनामा दिनांक 04 जुलाई पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं तथा अन्य ग्राम चरी की गवाही के हस्ताक्षर हैं। गलत पंचनामा प्रतिवेदन के कारण श्री इन्द्रजीत सिंह राजस्व निरीक्षक एवं श्री विशाल सुतार हल्का पटवारी को म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3- (1), (2) के प्रावधानों के विपरीत होने के फलस्वरूप म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष नंदनवार ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र मां स्व -सहायता समूह सीडब्ल्यूसी पहरूआ कटनी में रविवार को धान से भरा ट्रक क्रमांक एमपी 42 जी 1787 जप्त किया गया था ।जांच के बाद तथ्यों से पता चला कि धान उपार्जन केंद्र मां स्व सहायता समूह की अध्यक्ष माधुरी पाठक एवं प्रभारी रजनी पटेल से सांठगांठ कर कटनी जिले की स्थानीय किसानों के नाम से दर्ज पंजीयन में अवैधानिक तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु धान को बिना वैध दस्तावेज के सतना जिले के मैहर से धान उपार्जन पोर्टल पर फर्जी प्रविष्टि हेतु मंगवाया गया था ।साथ ही उपार्जन की मात्रा बढ़ाकर कमीशन की राशि प्राप्त करने एवं समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय कर भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा गया ,जो नियमों के विरुद्ध है। इन सभी स्थितियों के मद्देनजर मां स्व- सहायता समूह की अध्यक्ष माधुरी पाठक, प्रभारी रजनी पटेल एवं ट्रक चालक कामता प्रसाद साकेत के विरुद्ध कुठला पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, 120 बी, 511, 418 एवं 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसके अलावा मंगलवार को आयोजित स्थानीय समाधान कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष तहसील विजयराघवगढ़ ग्राम कारीतलाई के आवेदक  राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा पिता घीसल प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम कारीतलाई के खसरा नंबर 1106/1 के सीमांकन का आवेदन किया था।
जिसमें राजस्व निरीक्षक श्री इन्द्रजीत सिंह एवं हल्का पटवारी श्री विशाल सुतार द्वारा बगैर सूचना के खसरा नंबर 1106/1 के स्थान पर 1747/1 का सीमांकन किया गया। जिसमें पंचनामा दिनांक 04 जुलाई पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं तथा अन्य ग्राम चरी की गवाही के हस्ताक्षर हैं। गलत पंचनामा प्रतिवेदन के कारण श्री इन्द्रजीत सिंह राजस्व निरीक्षक एवं श्री विशाल सुतार हल्का पटवारी को म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3- (1), (2) के प्रावधानों के विपरीत होने के फलस्वरूप म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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