युवती के अपहरण कर मारपीट कर बलात्कार करने वाले आरोपी को कुड़ीला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर मामले की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया है कि कैफियत मामला इस प्रकार है कि दिनांक 6 नवम्बर को पीड़िता नंदिनी (परिवर्तित नाम) ने रिपोर्ट की थी कि रात्रि करीब 11:00 बजे पुरानी बुराई पर से उसके गांव के लड़के भोले लोधी ने उसकी मारपीट कर दी थी मारपीट से उसको चेहरे व कंधों पर चोट आई थी। रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने विवेचना पीड़िता के कथन लेख किया गया। जिसने अपने कथनों में आरोपी के द्वारा उसको घर से जबरदस्ती अपहरण करना, मारपीट करना और बलात्कार करना बताया है। पीड़िता के द्वारा डर के कारण घटना दिनांक को सही बात नही बता पाई थी। बाद में पुलिस के द्वारा पीड़िता का बयान लेने पर उसने सारी बात बता दी। पीड़िता के कथनों पर प्रकरण में धारा 365, 376 आईपीसी का इजाफा किया गया।
प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस टीकमगढ़ बी.डी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कुड़ीला उप निरीक्षक मनोज द्विवेदी के नेतृत्व एक टीम गठित की गई ।
गठित टीम द्वारा कड़ी मेहनत एवं लगन से कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर प्रकरण के आरोपी भोले लोधी को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय टीकमगढ़ पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक संतोष तिलगाम, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, आरक्षक नीरज, आरक्षक संतोष, आरक्षक योगेंद्र, आरक्षक राम ओझा एवं जितेंद्र चंदेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।