कुएं में फेंक देने की धमकी देकर नाबालिक से किया रेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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शाजापुर (संवाद)। जिले के थाना काला पीपल अंतर्गत ग्राम पानखेड़ी में एक नाबालिक को कुएं में फेंक देने की धमकी देकर कुएं के ऊपर बने जगत में दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
मामले की सुनवाई करते हुए  विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर  द्वारा बलात्कार का आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्या‍चार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va) में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 व 4(2) में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 363 व धारा 366 भादवि में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु.500-500 रू के अर्थदण्ड औऱ धारा 341 भादवि में 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक  प्रतीक श्रीवास्तव के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 18 मार्च 2020 को नाबालिग पीडिता जब घर पर अकेली थी। तभी करीबन 02 बजे आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा पीडिता के घर पर मोटरसायकल लेकर आया और उसने नाबालिग पीडिता को बहला फुसलाकर खेत पर ले गया और कुए पर बनी टापरी में रोककर रखा। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ  जबरन बलात्कार किया और रात में भी उसके साथ तीन-चार बार गलत काम किया था। पीडिता रोने लगी तो आरोपी उससे बोला की  तूझे कुए में फेक कर जान से खत्म कर दूंगा। जिससे वह बहुत डर गई थी । इसके बाद जब आरोपी सो रहा था तभी  मौका देखकर पीड़िता नाबालिक़ पैदल भागकर अपने घर आई और माता-पिता व परिजन को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना कालापीपल में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। 
थाना कालापीपल के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन की ओर से पैरवी  देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर एवं  प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया ।
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