निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश मतदान दल के सभी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु जिम्मेंवार

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निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी – उप जिला निर्वाचन अधिकारी 
उमरिया (संवाद)। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संपन्न कराए जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दलों को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान दल के सभी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु जिम्मेंवार है। मतदान दल के सभी सदस्य गहनता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा मास्टर ट्रेनर से शंकाओ का समाधान प्रशिक्षण के दौरान ही कर लें। निर्वाचन कार्य में दल के सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । दल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। सभी सदस्यों में आपसी सामंजस्य एवं समन्वय होना चाहिए। निर्वाचन कार्य में अनुशासन तथा आयोग के निर्देशों का पालन करना मतदान दलों का प्रथम दायित्व है। प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय एवं आदर्श महाविद्यालय में दो चरणों में आयोजित किया गया। जिसमें पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी 1 ,2,3,4 को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों की जानकारी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षकों द्वारा दी गई। प्रथम चरण में 25 जून को पाली एवं करकेली जनपद पंचायतों के लिए मतदान संपन्न होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने कहा कि निर्वाचन में सुचिता, निष्पक्षता महत्वपूर्ण पहलू है। निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नही होती है। इसलिए दल के सभी सदस्य पूर्ण मनोयोग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा निर्वाचन संपन्न करानें में अहम भूमिका का निर्वहन करें। इसके पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चल रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का प्रशिक्षण कक्षों का भ्रमण कर आंकलन किया तथा प्रशिक्षणार्थियों से निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी भी प्राप्त की। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षक सुशील मिश्रा एवं प्रशिक्षण प्रभारी डा अभय पांडे, डा एम एन स्वामी,  सीबी सोधिंया, द्वारा संपूर्ण प्रशिक्षण को मार्गदर्शन दिया गया।
मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षक द्वारा मतदान दलों के गठन से लेकर मतदान सामग्री प्राप्त करनें , मतदान सामग्री का मिलान , मतदान दलों की रवानगी, मतदान केंद्र में पहुंचनें के पश्चात की जाने वाली तैयारियों , मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र की तैयारियों , मतदान प्रारंभ करने के पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों, रिर्पोटिंग , कम्युनिकेशन, इस दौरान तैयार किए जाने वाले प्रपत्रों, मतदान के पश्चात मतदान केंद्र पर ही संपन्न होने वाली मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात होने वाली मतगणना के लिए अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रतिनिधि को पृथक-पृथक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर क्रमबद्ध तरीके से मतदान कक्ष में बैठने की अनुमति एवं परिचय पत्र संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। मतगणना सर्वप्रथम पंच पद हेतु क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। जिस वार्ड की गणना होगी उसी के अभ्यर्थी या उनका अभिकर्ता गणना कक्ष उपस्थित हो सकेगा। इसके पश्चात सरपंच पद की , फिर जनपद सदस्य की तत्पश्चात जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतगणना संपन्न होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की गणना की हस्ताक्षरित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी, लेकिन मतदान दल निर्वाचन परिणाम की घोषण नही कर सकेगे।
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