जिले में दो चरणों में होगा नगरीय निकाय चुनाव,प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई तथा द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा

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प्रथम चरण में नगर परिषद नौरोजाबाद, नगर परिषद चंदिया , नगर पालिका परिषद उमरिया तथा द्वितीय चरण में नगर परिषद मानपुर में होगा चुनाव 
उमरिया (संवाद)। राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पत्रकारवार्ता का आयोजन कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों , निर्वाचन कार्यक्रम तथा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न चुनाव संपन्न करानें हेतु की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।  उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में दो चरणों में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न होगे। प्रथम चरण में नगर परिषद नौरोजाबाद, नगर परिषद चंदिया , नगर पालिका परिषद उमरिया तथा द्वितीय चरण में नगर परिषद मानपुर में चुनाव होगा। प्रथम चरण के लिए मतदान 6 जुलाई को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा।
कलेक्टर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों , शासकीय सेवकों तथा आम नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के संबंध में  जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।
किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।  मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।  पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।  किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और न ही स्वयं ऐसे कृत्य में भाग लेना चाहिये। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि  ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पंम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो।  किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले पिछले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक प्रलोभन आदि देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना., मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए। वाहनों का उपयोग करना. ,  मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,  मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना ।
मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक प्रयोजन से कोई निर्माण अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा नहीं की जायेगी।  मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दुकानें बन्द रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
 किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना जाहिए।
शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।  मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।  मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।  कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या  कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
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