कटनी (संवाद)। जीजा का बड़ा भाई यानी रिस्ते के जीजा ने एक नाबालिक साली का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीजा को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास सहित ₹16000 के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री नविता पिल्लई ने की है।
जानकारी के मुताबिक 28 मई 2021 की सुबह 10 बजे 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने गांव से अपनी बहन के घर जा रहे थी तभी पेट्रोल पंप के पास आरोपी भाईलाल जो कि उसकी बहन का जेठ लगता है यानी रिस्ते का जीजा उसने पूछा कि कहां जा रही हो जिस पर नाबालिग ने बहन के गांव जाना बताया आरोपी भाई लाल ने उसे छोड़ने के लिए कहा और उसे पेट्रोल पंप के पास से लेकर कछारी रोड अपने घर ले गया इस दौरान उसने नाबालिक को कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद शाम 4:00 बजे और रात में कमरे में आकर उसके साथ बार-बार गलत काम किया।और किसी को नही बताने के लिए मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
जिसके बाद नाबालिक ने उसके घर से आकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद नाबालिग बालिका अपने पिता के साथ महिला थाना पहुंचकर घटना के संबंध में शिकायत की जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण करने बंधक बनाने के साथ दुष्कर्म करने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था।इसी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹16000 के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।