शहडोल (संवाद)। जिला सत्र न्यायालय के द्वितीय सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना कोतवाली का बलात्कारी का आरोपी फूफा राजू सोधिया उर्फ बेटू पिता स्व0 शिवनाथ सोंधिया निवासी वार्ड नं 09 लालदेवी के पास पाण्डवनगर कोतवाली जिला शहडोल को धारा 376(2)(च), 376(ए)(बी), 376 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ, शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं श्रीमती कविता कैथवास एडीपीओ, श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं श्री नीवन कुमार वर्मा एडीपीओ, शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
घटना के संबंध में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादिया अपनी पीडिता बेटी के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 04 अगस्त 2020 खजुलईया के दिन अपने पति के साथ अमरकंटक से अपने मायके शहडोल आई थी। फरियादिया की ननद पांडवनगर में रहती है तभी ननद ने मेरी बेटी को अपने पास रोक लिया। दिनांक 11अगस्त 2020 को दोबारा फरियादिया अपनी जेठानी के साथ ननद के घर मिलने पाण्डवनगर गयी। तभी मुझे देेेखकर बेटी (पीडिता) रोने लगी, तब मॉं के पुछने पर उसने बताया कि दिनांक 10 अगस्त 2020 को उसे उसका फूफा पकड रहा था, और उसे पलग पर लेटाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया है। वह चिल्लाई तो फूफा उसका मुह दबाकर बोला कि चुप रह नहीं तो जान से मार दूगा।
जिसके बाद मां कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्रोफाइल के दौरान प्राप्त आकडे पर्याप्त न होने के कारण मिलान संभव नहीं हो पाया। परंतु फरियादिया एवं पीडिता के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दंडित कराया गया।