सीईओ जिला पंचायत की बड़ी कार्यवाही,लापरवाही बरतने पर किया सस्पेन्ड

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उमरिया (संवाद)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी ने रामू सोनी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोढ़ा जनपद पंचायत करकेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया है।

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उमरिया (संवाद)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी ने रामू सोनी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोढ़ा जनपद पंचायत करकेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि ग्राम पंचायत लोरहा के भ्रमण के दौरान ग्रामवासियो द्वारा शिकायत की गई कि रामसखी बैगा पति स्व0 श्री विसरती बैगा को पुत्री के विवाह के लिए मिलने वाले विवाह राशि उन्हे प्राप्त नही हुई है, तथा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लोढ़ा के कथानुसार ग्राम पंचायत लोढ़ा मे चल रहे समस्त निर्माण कार्यो को पंचायत सचिव रामू सोनी, जनपद पंचायत करकेली द्वारा प्रदीप राय को ठेके मे कार्य मे दिए गए है । वर्तमान मे हायर सेकेण्डरी स्कूल मे पेवर लगाने का कार्य भी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार रामू सोनी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोढ़ा जनपद पंचायत करकेली द्वारा अपने दायित्वो के निर्वहन मे घोर लापरवाही, स्वेच्छाकारिता , वरिष्ठ कार्यलयों के आदेशों की अव्हेलना व वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है, जो मप्र पंचायत सेव नियम के विपरीत है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि ग्राम पंचायत लोरहा के भ्रमण के दौरान ग्रामवासियो द्वारा शिकायत की गई कि रामसखी बैगा पति स्व0 श्री विसरती बैगा को पुत्री के विवाह के लिए मिलने वाले विवाह राशि उन्हे प्राप्त नही हुई है, तथा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लोढ़ा के कथानुसार ग्राम पंचायत लोढ़ा मे चल रहे समस्त निर्माण कार्यो को पंचायत सचिव रामू सोनी, जनपद पंचायत करकेली द्वारा प्रदीप राय को ठेके मे कार्य मे दिए गए है । वर्तमान मे हायर सेकेण्डरी स्कूल मे पेवर लगाने का कार्य भी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार रामू सोनी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लोढ़ा जनपद पंचायत करकेली द्वारा अपने दायित्वो के निर्वहन मे घोर लापरवाही, स्वेच्छाकारिता , वरिष्ठ कार्यलयों के आदेशों की अव्हेलना व वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है, जो मप्र पंचायत सेव नियम के विपरीत है।
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