18 अक्टूबर से पहले हो जाएंगे नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव,पार्षदों के प्रथम सम्मिलन के दौरान होगा चुनाव

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भोपाल/उमरिया (संवाद) प्रदेश में बीते दिनों संपन्न हुए नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसके बाद अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। जिसके लिए अधिसूचना जारी  की जा चुकी है। अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर रहती है। जिला प्रशासन निर्धारित 15 दिवस के दौरान किसी भी तारीख को नियत कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करा सकते हैं। अधिसूचना होने के बाद अधिकतम तारीख 18 अक्टूबर नियत की गई है। इसके पहले कभी भी प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।

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भोपाल/उमरिया (संवाद) प्रदेश में बीते दिनों संपन्न हुए नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसके बाद अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। जिसके लिए अधिसूचना जारी  की जा चुकी है। अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर रहती है। जिला प्रशासन निर्धारित 15 दिवस के दौरान किसी भी तारीख को नियत कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करा सकते हैं। अधिसूचना होने के बाद अधिकतम तारीख 18 अक्टूबर नियत की गई है। इसके पहले कभी भी प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।बता दें कि बीते महीने प्रदेश की 46 नगरीय निकायों का चुनाव कराया गया है जिसमें 27 सितंबर को मतदान कराया गया था और 30 सितंबर को उनके नतीजे आए थे। नतीजों के बाद अब पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन शेष है। 3 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत निर्धारित किया गया है कि आज से 15 दिवस के भीतर जिला प्रशासन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क निर्वाचन करा सकते हैं। जिसके बाद अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन 15 दिवस के भीतर किस दिन का समय नियत करते हैं जिस दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो सके।इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने बताया कि कलेक्टर के द्वारा निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी के द्वारा जो नगर पालिका परिषदों के मामले में डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का ना हो तथा नगर परिषदों के लिए तहसीलदार के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी ना हो के द्वारा की जाएगी। विभाग ने कलेक्टर को नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित और सुनिश्चित किए जाने की बात कही है।
बता दें कि बीते महीने प्रदेश की 46 नगरीय निकायों का चुनाव कराया गया है जिसमें 27 सितंबर को मतदान कराया गया था और 30 सितंबर को उनके नतीजे आए थे। नतीजों के बाद अब पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन शेष है। 3 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत निर्धारित किया गया है कि आज से 15 दिवस के भीतर जिला प्रशासन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क निर्वाचन करा सकते हैं। जिसके बाद अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन 15 दिवस के भीतर किस दिन का समय नियत करते हैं जिस दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो सके।
इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने बताया कि कलेक्टर के द्वारा निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी के द्वारा जो नगर पालिका परिषदों के मामले में डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का ना हो तथा नगर परिषदों के लिए तहसीलदार के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी ना हो के द्वारा की जाएगी। विभाग ने कलेक्टर को नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित और सुनिश्चित किए जाने की बात कही है।

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