● माननीय अपर सत्र न्यायालय जयसिंहनगर ने सुनाई सजा
मोहम्मद शकील,शहडोल। दिनांक 08 अगस्त 017 को मृतिका गुन्नू बाई पाव अपने घर पर थी तभी आरोपी रामसहाय पाव टांगी लेकर मृतिका के घर आया और जादू टोना को लेकर मृतिका की हत्या कर दिया जिस पर थाना जयसिंहनगर में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना आरोपी रामसहाय पाव को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण करते हुए चालान न्यायालय पेश किया जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायालय जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा दिनांक 26-02-2022 को निर्णय पारित कर आरोपी रामसहाय पाव को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं ₹11000 के अर्थदंड से दंडित किया गया !