सोने चांदी व पिस्टल के चोरी के आरोपियों को तीन वर्ष का सश्रम करावास

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सतना (संवाद)। माननीय न्याया0 श्री शिरीष शुक्ला जे0एमएफसी0 सतना द्वारा आरोपी महेश साहू तनय श्री लाला साहू उम्र  30 वर्ष , निवासी  धोबिया  टंकी  रीवा  वार्ड नं0 21 थाना सिटी कोतवाली जिला  रीवा म0प्र0 को धारा 380, 457भादवि में 03 साल के सश्रम कारावास तथा 1000   रू0 के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । मामले में राज्य् की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार द्वारा पक्ष रखा गया ।
अभियोजन सहा0 प्रवक्ता  श्री संदीप कुमार  ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30 मई 2019 को शाम के करीब 07 बजे फरियादी शिवप्रताप सिंह नारेन्द्र सिंह के मकान का ताला लगाकर रात्रि 11 बजे सो गये थे । नारेन्द्र सिंह घटना के समय दिल्ली में नौकरी करते थे जिसके कारण उसका भाई शिवप्रताप सिंह उसके घर  की  देखभाल करता था ।  दिनांक 31 मई 2019 को सुबह 05 बजे वह अपने डयूटी पर फैक्ट्री  में चले गये सुबह लगभग 07 बजे फरियादी शिवप्रताप की पत्नी  ने उसे फोन पर सूचना दी कि नारेन्द्र सिंह के घर का ताला टूटा  हुआ है और घर में चोरी हो गयी है । फरियादी ने घर वापस आकर  देखा कि कमरे तथा बक्सो के ताले टूटे हुए थे सारा सामान फर्श  में फैला हुआ था  तथा नारेन्द्र सिंह की मॉ के सोने चांदी के आभूषण तथा नारेन्द्र सिंह की पिस्टल भी चोरी हो गयी थी । जिसके संबंध में शिव प्रताप सिंह ने थाना कोलगवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके आधार पर थाना कोलगवां में अपराध क्र0 704/19  अन्त‍र्गत धारा  457,380  पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान साक्ष्यो  के कथन , घटना स्थल का नक्‍शा मौका तथा आरो‍पी के मेमोरेण्डम तथा पिस्टल की जप्ती के पश्चात आरोपीगणो को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्या‍यालय मे पेश  किया गया  ।

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