सीएम शिवराज ने हजारों किसानों को दी 42 करोड़ की राहत राशि,जानिए किन किसानों को मिली राहत राशि

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बुरहानपुर (संवाद)। सीएम शिवराज ने मध्यप्रदेश के किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए पुराने मापदंड को बदल दिया है। अब नए मापदंड और नियम के अनुसार किसानों के ज्यादा से ज्यादा हित को लेकर सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज रविवार को सीएम शिवराज ने मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि दी है। जिसमें वह 4261 किसानों को 42 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिप से अंतरिक्ष की है।दरअसल बुरहानपुर जिले अंतर्गत केला उत्पादक किसानों की फसल इस वर्ष अप्रैल-मई और जून माह में क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके बाद सरकार ने उन्हें छत पूजा देने के लिए फसलों का आकलन कराकर सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान यह बात सामने आई कि बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बुरहानपुर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत केला उत्पादन के लिए चयन किया गया था यहां का किला पूरे देश और विदेशों तक जाता है। केला से बनने वाली चिप्स आदि की इकाई भी यहां स्थापित है।प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केले के फसल की क्षति प्रतिपूर्ति की दर दोगुनी कर दी गई है। इस महत्वूर्ण संशोधन के अनुसार अब किसान को केले की फसलों की 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर राहत राशि 15 हजार से बढ़ा कर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दी जाएगी।इसी तरह 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 27 हजार से बढ़ा कर 54 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी। यदि 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है तो मिलने वाली राहत राशि एक लाख के स्थान पर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। सीएम ने 4261 किसान को 41 करोड़ 85 लाख रूपये की फसल क्षतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। प्रभावित फसलों का रकबा 3690 हेक्टेयर था। इसमें से प्रभावित केला फसल का क्षेत्र 3470 हेक्टेयर एवं अन्य फसल का क्षेत्र 219 हेक्टेयर है। केला फसल उत्पादक 3960 किसान है और अन्य फसलों के उत्पादक किसान 301 है।सीएम शिवराज ने कहा कि अब जिन किसानों को 25% से 33% फसल हानि होती है, उन्हें भी राहत राशि प्राप्त होगी। दूसरी श्रेणी 33 से 50% क्षति की है। इन्हें भी बढ़ी हुई दर से राहत राशि दी जा रही है। इसके अलावा 50% से अधिक क्षति को पूर्ण हानि मानते हुए राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कई मापदंड बदले हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, जिससे किसानों को लाभ मिला है।अब किसानों को फसलों और मकानों की क्षति और मवेशियों की जान जाने पर अधिक राहत राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल क्षति पर नई श्रेणी भी बनाई है।
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