संजीव श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने किया तलब,जिला पंचायत चुनाव में सावित्री सिंह से किये गए दुर्व्यवहार और FIR पर किया नोटिस जारी

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जबलपुर (संवाद)। उमरिया जिले के तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा किये गए कारनामों में से एक एक मामले पर हाईकोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है जिसमें उनके द्वारा जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने संजीव श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल जिला पंचायत उमरिया में अध्यक्ष के चुनाव के दौरान तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री सिंह को चुनाव में हराने का षड्यंत्र किया गया था। जिस पर सावित्री सिंह के द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया और इस पूरे मामले की लिखित शिकायत की गई। लेकिन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उल्टा उन्हीं पर शासकीय कार्य मे बाधा पहुचाने सहित अन्य मामलों में एफआईआर करा दी गई। जबकि अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सावित्री सिंह और भाजपा के प्रत्याशी अनुजा पटेल को बराबर-बराबर मत मिले थे। जिसके बाद लाट की प्रक्रिया अपनाई गई उस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए लाट से निकली हुई पर्ची को छिपाकर बदल दिया और दूसरी पर्ची को ओपन किया था।
इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सिंह के द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाई गई है। इस प्रक्रिया को पुनः कराई जाए लेकिन उनकी शिकायत वहां कोई सुनने वाला नहीं था और कलेक्टर ने मनमाने तरीके से प्रक्रिया को संपन्न करा दी। सावित्री सिंह के द्वारा विरोध करने और शिकायत करने के उपरांत तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सावित्री सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। अब इस मामले को लेकर सावित्री सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को तलब किया है और इस पूरे मामले में उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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