- उमरिया 26 जनवरी – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेठय द्वारा बताया गया कि 23 दिसंबर .2017 को चचेरे भाई के साथ ग्राम जुडवानी आई थी । 30 दिसंबर 2017 को उसके भाई-भाभी व बडी मां खेत में काम करने चले गए थे और वह अपनी बडी मां के घर में अकेली थी, तभी दिन के 11 बजे के करीब उसके गांव का आरोपी इन्द्रबपाल बैगा आकर उसके घर के अन्दरर घुस कर उसका हाथ पकड कर अन्दर कमरे में ले जाकर उसके साथ अशलील हरकत करने लगा जिस पर वह जोर से चिल्लाई तो आरोपी उसे छोड कर भाग गया और आरोपी उससे कह रहा था कि ज्यादा हल्ला करोगी तो उसका गला दबा देगा। घटना की जानकारी बड़ी मां को दी। जिस थाना नौरोजाबाद में उक्ताशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई । जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नौरोजाबाद के अपराध क्र0 547/2017 धारा 452,354 भा0द0वि0 तथा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया । राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी0 के0 वर्मा द्वारा कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया । जिनके तर्काे से सहमत होकर आरोपी को जेल भेज दिया गया । जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यारयाधीश अशरफ अली के न्यायालय द्वारा उक्तो आरोपी को धारा 8 के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं आरोपी को 1000 रूपये के अर्थदण्डम से दण्डित किया गया ।