टीआई सहित सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक सस्पेंड, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एफएसएल रिपोर्ट में बरती गई थी लापरवाही

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जबलपुर/कटनी (संवाद)। मध्यप्रदेश में पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही बरतने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जिनमे से कुछ मामलों में कार्यवाही भी हो रही हैं। एक ऐसा ही मामला जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष आया है जहां एक नाबालिक के दुष्कर्म मामले  (पॉक्सो एक्ट) के तहत हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें तत्कालीन स्लीमनाबाद टीआई संजय दुबे सहित एक सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक के द्वारा कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही बरती गई है। इसी मामले में हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक को तलब किया और तत्कालीन टीआई सहित दोषियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना अंतर्गत सन 2021 में एक नाबालिक से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। इस दौरान स्लीमनाबाद थाने के तत्कालीन टीआई संजय दुबे के द्वारा हाईकर्ट में एफएसएल रिपोर्ट पेश करने में लापरवाही बरती गई थी। जिससे नाराज हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन को अगली तारीख में उपस्थित होने तलब किया था। जिसके बाद अगली तारीख में पहुंचे सुनील कुमार जैन को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और उनसे पूछा कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट में लापरवाही कैसे की गई है। 
पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले की एफएसएल रिपोर्ट उनके कार्यालय से तत्काल संबंधित थाने को भेज दी गई थी। मामले में लापरवाही संबंधित थाना के तत्कालीन टीआई संजय दुबे 1 सब इंस्पेक्टर और एक प्रधान आरक्षक जिम्मेदार है। जिसके लिए उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जांच कराई जा रही है। तब हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि पहले इन्हें सस्पेंड करो और उसके बाद में इनकी जांच कराई जाए। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन ने टीआई संजय दुबे सहित अन्य को सस्पेंड कर दिया है।

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