जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित,इधर बाल विवाह रोकने उड़न दस्ता टीम गठित,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Due to shortage of water in summer season, Collector Mrs. Vandana Vaidya has declared Shahdol district as a drinking water scarcity area using the powers conferred in Section-3 of Madhya Pradesh Drinking Water Test Amendment Act 1986 to maintain drinking water supply. At the same time, the Collector has ordered and said that every effort should be made to prevent child marriage in the district. Formed and a helpline number has also been issued.
शहडोल (संवाद)। गर्मी के मौसम में पानी की कमी के चलते कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण संशोधित अधिनियम 1986 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहडोल जिले को पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हैं। वहीं कलेक्टर ने आदेश कर कहा है कि जिले में बाल विवाह होने से रोकने में हर सम्भव प्रयास करे।उन्होंने जिलेभर के लोंगो से अपील करते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि कही भी बाल विवाह न होने पाए इसके लिए उन्होंने उड़न दस्ता का भी गठन किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु अधिनियम की धारा 5 एवं 7 के अनुसार जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के प्रयोग हेतु नलकूप खनन एवं समस्त जल स्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल हेतु छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते हैं शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में आम नागरिक, एवं जानवरों के उपयोग के पेयजल स्रोतों का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, किसी भी प्रकार से आम नागरिक एवं जानवरों के उपयोग के पेयजल स्रोतों का उपयोग सिंचाई या अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा यह प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु खनन किए जाने वाले नलकूपों एवं पूर्व से सिंचाई के उपयोग हेतु निर्धारित स्रोतों पर लागू नहीं होगा।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम स्‍थापित, उड़नदस्‍ता टीम गठित, कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रंमाक 07652- 242870

कलेक्‍टर श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु  जिला स्‍तर पर बाल विवाह संबंधी प्राप्‍त सूचनाओं एवं सचूनाओं के आधार पर आवश्‍यक कार्यवाही किये जाने हेतु वन स्‍टॉप सेंटर शहडोल में  कंट्रोल रूम स्‍थापित किया है तथा कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रंमाक 07652- 242870 है।  कलेक्‍टर ने पत्र जारी कर कहा है कि बाल विवाह के मद्देनजर उडनदस्‍ता टीम में अध्‍यक्ष्‍ा, सचिव बाल कल्‍याण समिति शहडोल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, प्रभारी अधिकारी महिला प्रकोष्‍ठ पुलिस शहडोल, प्रभारी अधिकारी विशेश किशोर पुलिस इकाई शहडोल, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है जो बाल विवाह की प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण एवं रोकथाम की उचित कार्यवाही भी करेंगें।

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